नई दिल्ली। इंश्योरेंस रेगुलटर IRDAI ने इंश्योरेंस कंपनियों के लिए पॉलिसी को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। IRDAI के इस निर्देश का असर यह होगा कि कंपनियां पॉलिसी धारकों को पेमेंट करने से पहले उन्हें आधार और पैन नंबर जमा करने को कहेंगी और ऐसा नहीं करने पर वे पेमेंट्स रोक भी सकती हैं। सभी इंश्योरेंस कंपनियों को जारी एक सर्कुलर में IRDAI ने कहा कि 1 जून 2017 के एक गजट नोटिफिकेशन में केंद्र सरकार ने इंश्योरेंस समेत अन्य वित्तीय सेवाएं प्राप्त करने के लिए आधार और पैन फॉर्म 60 को अनिवार्य कर दिया था। इस नोटिफिकेशन में वर्तमान इंश्योरेंस पॉलिसीज को भी आधार और पैन से लिंक करने का निर्देश दिया गया था।
लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को नकद में क्लेम सेटल करने से पहले ही मना कर दिया गया है। क्लेम के पैसे सिर्फ बैंक अकाउंट्स में ही ट्रांसफर हो सकते हैं और बैंक अकाउंट्स अब आधार से जुड़ चुके हैं। कई इंश्योरेंस कंपनियां सभी तरह की पॉलिसीज के लिए पैन नंबर मांगते हैं जबकि इसकी अनिवार्यता 50,000 रुपए से ज्यादा के कैश प्रीमियम में ही होती है।
आधार को इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ लिंक करने की प्रक्रिया भी बैंक अकाउंट्स जैसी ही होगी। यानी, पॉलिसी धारक आधार नंबर को टेक्स्ट मैसेज के जरिए या ऑनलाइन या ब्रांच में जाकर आधार लिंक करवा सकते हैं।
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