नई दिल्ली। क्रेडिट कार्ड कंपनियों, बैंक और बीमा कंपनियों ने एक जुलाई से गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स (GST) लागू होने के बाद अधिक टैक्स चुकाने को लेकर चेतावनी मैसेज भेजना शुरू कर दिया है। अभी ऐसी सेवाओं पर ग्राहकों को 15 प्रतिशत सर्विस टैक्स देना होता है। एक जुलाई से सभी अप्रत्यक्ष कर जैसे सर्विस टैस और वैट जीएसटी में समाहित हो जाएंगे।
एंडोवमेंट पॉलिसी के प्रीमियम भुगतान पर जीएसटी के तहत ग्राहकों को 2.25 प्रतिशत टैक्स देना होगा, जबकि वर्तमान में इस तरह की पॉलिसी पर 1.88 प्रतिशत टैक्स लगता है। 30 जून की मध्यरात्रि को संसद के केंद्रीय हॉल में एक भव्य समारोह के दौरान जीएसटी को लॉन्च किया जाएगा। इस समारोह में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन समेत देश के तमाम नेता उपस्थित रहेंगे।