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GST : सिगरेट की लंबाई के हिसाब से बढ़ा उपकर, सरकार को होगी 5,000 रुपए की अतिरिक्‍त कमाई

GST काउंसिल की बैठकमें सिगरेट पर उपकर बढ़ाने का फैसला किया गया ताकि GST लागू होने के बाद सिगरेट की कीमते घट ना जाएं।

Manish Mishra
Updated : July 18, 2017 9:28 IST
GST : आज आधी रात से महंगा हो जाएगा सिगरेट, सरकार नेे लगाया लंबाई के आधार पर उपकर
GST : आज आधी रात से महंगा हो जाएगा सिगरेट, सरकार नेे लगाया लंबाई के आधार पर उपकर

नई दिल्‍ली। सोमवार को GST काउंसिल की बैठक बुलाई गई जिसमें वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग के जरिए राज्‍यों के वित्‍त मंत्री शामिल हुए। इस बैठक में सिगरेट पर उपकर बढ़ाने का फैसला किया गया ताकि GST लागू होने के बाद सिगरेट की कीमते घट ना जाएं। वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि GST काउंसिल ने सिगरेट पर उपकर बढ़ाने का निर्णय किया है जिससे विनिर्माताओं को मिल रहा अप्रत्याशित लाभ रोका जा सके। सिगरेट पर उपकर में बदलाव से 5,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा, कर की नई दरें सोमवार आधी रात से प्रभावी हो जाएंगी। जेटली ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक की अगुवाई की।

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इतना बढ़ा उपकर

65 मिलीमीटर की सिगरेटों पर उपकर प्रति हजार बढ़ाकर 485 रुपये और इससे अधिक लंबी सिगरेट पर उपकर प्रति हजार 792 रुपये किया गया। जेटली ने कहा कि GST की प्रगति को रिव्यू करने के लिए काउंसिल की अगली मीटिंग अगस्त के पहले सप्ताह में होगी।

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GST लागू होने के बाद सिगरेट पर 28 फीसदी टैक्स लग रहा था। यह पुराने दर के मुकाबले 8 फीसदी कम था। सिगरेट की कीमतों में कमी ना आए, इसलिए GST की बैठक बुलाई गई थी। दरअसल जीएसटी लागू होने के बाद एक्साइज ड्यूटी खत्म हो गई थी, जिससे सिगरेट सस्ता हो गया था।

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