नई दिल्ली। इनकम टैक्स रिटर्न (ITR/Income Tax Return) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। इस साल रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ाई जा सकती है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने नोटिफिकेशन जारी किया है। जिसमें नियोक्ताओं (निजी कंपनियों जैसे संस्थान) के लिए टीडीएस रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ा कर 30 जून कर दी गई है। साथ ही कर्मचारियों को फॉर्म 16 जारी करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 10 जुलाई कर दी गई है।
अगर कर्मचारियों को 10 जुलाई तक फॉर्म 16 मिलता है तो उनके पास आईटीआर फाइल करने के लिए काफी कम समय बचेगा। आम तौर पर आईटीआर दाखिल करने के लिए आखिरी तारीख 31 जुलाई होती है। इस तरह उनके पास इस काम के लिए सिर्फ 21 दिन का समय होगा। इसके अलावा अब आखिरी तारीख के बाद आईटीआर फाइल करने के बाद पेनाल्टी भी लगती है। इसलिए माना जा रहा है कि सीबीडीटी इस साल आईटीआर फाइल करने की समयसीमा बढ़ा सकता है।
ITR फाइलिंग के लिए अपनाएं ये टिप्स
नौकरीपेशा लोग ITR (Income Tax Return) फाइल करने के लिए टैक्स एक्सपर्ट या CA की मदद लेते हैं। इसके लिए उन्हें हजारों रुपए फीस भी देनी पड़ती है। लेकिन हम आपकी यह मुश्किल आसान कर रहे हैं। इससे न सिर्फ आपके हजारों रुपए बचेंगे बल्कि कुछ ही मिनटों में आपका अपना ITR फाइल भी हो जाएगा। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अब काफी आसान हो गया है। कुछ साल पहले तक यह जटिल काम था, लेकिन अब चंद मिनटों में आप अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
इस तरीके से ऑनलाइन यानी अपने कंप्यूटर के जरिए, आईटीआर भरें
- इनकम टैक्स को ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया को ई-फाइलिंग (e-Filing) कहा जाता है। सभी संबंधित दस्तावेज यदि अपडेटेड फॉर्म में हों और पास रखकर बैठें तो कंप्यूटर से ई-फाइल करने में कोई झंझट तो नहीं ही होगा और समय भी बचेगा। आयकर विभाग की वेबसाइट (incometaxindiaefiling.gov.in) से रिटर्न फाइलिंग पूरी तरह से फ्री है।
- इनकम टैक्स रिटर्न की ई-फाइलिंग के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर अकाउंट बनाना होगा। इसमें अकाउंट बनाने के लिए पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ (जन्मदिवस) जैसी पर्सनल डीटेल का प्रयोग करना होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इस लिंक पर क्लिक करके अकाउंट बनाएं। आपका पैन नंबर (PAN) आपका यूजर आईडी होगा।
- ई-फाइलिंग के दो तरीके हैं- पहला है कि आप आयकर विभाग की वेबसाइट के डाउनलोड सेक्शन पर जाएं और आपके लिए अपेक्षित है, वह फॉर्म डाउनलोड करें। उसे अपने पीसी पर सेव कर लें और इसे सही तरीके से भर लें। generate XML पर क्लिक करें, फिर से वेबसाइट पर जाएं और upload XML पर क्लिक करें, पर ध्यान रहे इसलिए लिए पहले ऑपको लॉग इन होना होगा। अपलोड एक्सएमएल के जरिए वह फॉर्म अपलोड करें जो आपने कुछ देर पहले भरा है। सब्मिट पर क्लिक करें।
- एक क्विक तरीका भी है। इसके लिए इस लिंक पर क्लिक करें। e-file section पर जाइए, लॉग इन करिए, जो फॉर्म और असेसेमेंट ईयर अपेक्षित है उसे सेलेक्ट करें, और संबंधित जानकारी भर दें।
अब रिटर्न फाइल करते समय अपने पास ये दस्तावेज रख लें
पैन नंबर, फॉर्म 16, आपके खातों पर मिला संबंधित वित्तीय वर्ष का कुल ब्याज, टीडीएस (TDS) संबंधी डीटेल और सभी तरह के निवेशों संबंधी सबूत। होमलोन और इंश्योरेंस संबंधी डॉक्युमेंट्स भी अपने पास रखें। इनकम टैक्स की साइट से फॉर्म 26AS भी डाउनलोड कर सकते हैं जो आपकी टैक्स स्टेटमेंट शो करता है जो आपके द्वारा दिया जा चुका है। अपना टैक्स रिटर्न वैलिडेट करने के लिए आप इस फॉर्म का सहारा ले सकते हैं।
डिजिटल सिग्नेचर होने व न होने की दशा में...
- यदि डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल करके रिटर्न सब्मिट किया गया है तो फॉर्म सब्मिट करते समय acknowledgement number यानी एक प्रकार की रसीद जेनरेट होगा।
- यदि बिना डिजिटल सिग्नेचर के सब्मिट हुआ है तो ITR-V जेनरेट होगा और यह आपके साइट पर रजिस्टर ईमेल आईडी पर पहुंच जाएगा। ITR-V एक प्रकार की रसीद ही है कि आपका रिटर्न सब्मिट हो गया। अब इस ITR-V को साइन करके बेंगलुरु कार्यालय (जहां आपका रिटर्न प्रोसेस होता है) भेज दें, 120 दिनों के भीतर यह संबंधित कार्यालय पहुंच जाना चाहिए ताकि टैक्स फाइलिंग की प्रक्रिया पूर्ण हो सके। यदि यह कागजात आप समय से बेंगलुरु कार्यालय नहीं पहुंचाएंगे तो रिटर्न की प्रक्रिया अधूरी ही मानी जाएगी, इसलिए इसकी अनदेखी न करें। चिंता न करें, बेंगलुरु कार्यालय का पता इसी फॉर्म के आखिर में लिखा हुआ है। उस पते पर पोस्ट कर दें।
नेट बैंकिंग के जरिए वेरिफिकेशन
टैक्सपेयर्स वेबसाइट पर ई-वेरिफाई रिटर्न ऑप्शन पर जाकर ई- वेरिफाई भी कर सकते हैं। नेट बैंकिंग के जरिए भी आप वेरिफाई कर सकते हैं। यदि इस तरीके को अपनाते हैं तो बेंगलुरु ऑफिस में ITR-V भेजे बिना भी काम चल जाएगा।