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PPF खाता अब समय से पहले बंद कर सकेंगे, वित्त मंत्रालय का प्रस्ताव

PPF खाता अब समय से पहले बंद कर सकेंगे, नाबालिक भी खोल सकेंगे लघु बचत खाता, वित्त मंत्रालय ने इसको लेकर प्रस्ताव दिया है

Edited by: India TV Paisa Desk
Updated : February 14, 2018 8:57 IST
PPF account
Finance Ministry proposes to allow premature closure of PPF account

नई दिल्ली। सरकार ने पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) खाता समय से पहले बंद करने की सुविधा देने तथा नाबालिग के नाम पर लघु बचत खाता खोलने की अनुमति देने का प्रस्ताव किया है। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि वित्त विधेयक 2018 में प्रस्तावित कानूनी बदलावों का मकसद लघु बचत योजनाओं के अंतर्गत आने वाले खातों के परिचालन में लचीलापन लाना है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में जतायी गयी चिंता को दूर करते हुए मंत्रालय ने कहा कि PPF कानून को दूसरे कानूनों के साथ मिलाते समय मौजूदा सभी संरक्षणों को बरकरार रखा जायेगा। 

इसमें कहा गया है, ‘‘जमाकर्ताओं को इस समय PPF में जो लाभ मिल रहे हैं, उसे इस प्रक्रिया के जरिये वापस लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है।’’ सरकारी बचत प्रमाणपत्र कानून, 1959 और लोक भविष्य निधि कानून, 1968 को सरकारी बचत बैंक कानून 1873 के साथ विलय का प्रस्ताव है।’’ 

विधेयक के तहत मौजूदा लाभ सुनिश्चित करने के साथ जमाकर्ताओं को नये लाभ का भी प्रस्ताव किया गया है। मंत्रालय के मुताबिक, ‘‘प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य जमाकर्ताओं के लिये क्रियान्वयन को आसान बनाना है क्योंकि उन्हें लघु बचत योजनाओं (SSM) के प्रावधानों को समझने के लिये अलग-अलग नियमों तथा कानूनों को देखना होता है। साथ ही निवेशकों के लिये कुछ लचीलापन लाना है।’’

उसने कहा कि लघु बचत योजनाओं से संबद्ध विभिन्न कानून और नियमों में मौजूदा अस्पष्टताओं को दूर करने तथा ‘न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन’ के लक्ष्य को और मजबूत करने के लिये दो कानूनों को सरकारी बचत बैंक कानून, 1873 में विलय का प्रस्ताव किया गया है। इसमें गंभीर बीमारी के इलाज तथा उच्च शिक्षा समेत अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिये लघु बचत योजनाओं को समय से पहले बंद करने का विकल्प दिया जाएगा। 

विज्ञप्ति में कहा गया है, ‘‘प्रस्तावित विधेयक में किये गये प्रावधानों के तहत एक अन्य लाभ यह है कि लघु बचत योजनाओं में निवेश नाबालिग के नाम से भी किया जा सकता है।’’ विधेयक में जमाकर्ताओं को किसी आपात स्थिति में पीपीएफ खाता पांच साल से पहले बंद करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है। मंत्रालय ने कहा, ‘‘सभी योजनाओं के संदर्भ में समय से पहले खातों को बंद करने को लेकर विशिष्ट योजना अधिसूचना के जरिये प्रावधान किया जा सकता है।’’ 

फिलहाल पीपीएफ खाता समय से पहले यानी पांच वित्त वर्ष पूरा होने से पहले बंद नहीं किया जा सकता है। संशोधित कानून सरकार को लघु बचत की शिकायतों के सौहार्दपूर्ण और शीघ्रता से निपटान के लिये व्यवस्था बनाने की अनुमति देगा। मंत्रालय ने कहा, ‘‘लघु बचत योजनाओं के मामले में संशोधन के जरिये ब्याज दर और कर नीति में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। कुछ लघु बचत योजनाओं को बंद करने की आशंका आधारहीन है।’’ 

उल्लेखनीय है कि लघु बचत योजनाओं पर बैंक जमा की तुलना में ब्याज अधिक मिलता है और कुछ लघु बचत योजनाओं में निवेश पर आयकर का भी लाभ मिलता है। लघु बचत योजनाओं में डाकघर बचत खाता, राष्ट्रीय बचत मासिक आय खाता, राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा, पीपीएफ तथा सुकन्या समृद्धि योजना शामिल हैं। 

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