नई दिल्ली। छोड़ने के बाद हम अक्सर अपना PF खाता यूं ही निष्क्रिय छोड़ देते हैं। EPF नियमों के अनुसार यदि किसी खाते में 3 साल तक ट्रांजेक्शन नहीं होता तो उसे इन-ऑपरेटिव(निष्क्रिय) मान लिया जाता है। इन पर ब्याज मिलना भी बंद हो जाता है। अगर आपके पास भी पिछली नौकरियों के इन-ऑपरेटिव पीएफ अकाउंट हैं तो EPFO बंद खातों के सैटलमेंट के लिए एक खास हैल्पलाइन लेकर आया है। इसके तहत 3 साल पुराने सभी निष्क्रिय खातों को बंद करने या फिर किसी नए अकाउंट में मर्ज करने की सुविधा दी जा रही है। अगर पहले से ही आपने अपना UAN नंबर रजिस्टर कर रखा है तो हेल्पडेक्स पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए https://59.180.231.60:9091/UANHD/ पर लॉगिन करें।
UAN रजिस्टर न होने पर ऐसे लें सुविधा का लाभ
इस सुविधा का फायदा उठाने के लिए सबसे जरूरी है कि आपके पास PF का यूनीक अकाउंट नंबर(UAN ) नंबर होना जरूरी है। इसके आप अपने मौजूदा कंपनी के एचआर से संपर्क कर सकते हैं। यूएएन नंबर मिलने के बाद आपको www.uanmembers.epfoservices.in पर जाकर अपना यूएएन रजिस्टर कर सकते हैं। यूएएन रजिस्टर होने के बाद आपको ईपीएफओ की वेबसाइट https://59.180.231.60:9091/UANHD/ पर इन ऑपरेटिव अकाउंट हेल्पडेस्क पर जाना होगा। यहां पर होम पेज पर मौजूद इनऑपरेटिव अकाउंट हेल्पडेस्क पर जाकर मेन्यू में प्रवेश करें। यहां आपको अपने सवाल रजिस्टर करने के लिए फर्स्ट टाइम यूजर टैब पर क्लिक करना होगा।
घर बैठे ऐसे पता करें अपना पीएफ बैलेंस
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यहां भरनी होंगी पुरानी नौकरी की जानकारियां
अपना प्रश्न रजिस्ट्रेशन के बाद आपको EPFO को अपनी समस्या 1000 करेक्टर्स के भीतर बतानी होंगी। प्रश्न लिखने के बाद फॉर्म में आपको अपने पीएफ अकाउंट नंबर, कंपनी की जानकारी, जॉइनिंग की तिथि और नौकरी छोड़ने का कारण पूछा जाएगा। इसके साथ ही आधार नंबर, पैन, बैंक अकाउंट नंबर और बैंक का आईएफएससी कोड की डिटेल भरनी होंगी। सभी डिटेल भरने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक पिन नंबर आएगा। पिन नंबर भरने के बाद आपका फार्म एक्सेप्ट हो जाएगा। आपको इसके बाद मोबाइल मैसेज पर रेफरेंस नंबर प्राप्त होगा। प्रोसेस पूरा होने के बाद आपको EPFO की हैल्पडेस्क कॉल कर आपसे आपकी परेशानी पूछेगी।
30 अप्रैल तक पीएफ खाते से निकाल सकेंगे पूरा पैसा, नया नियम एक मई से होगा लागू