नई दिल्ली। 30 जून को दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) अपनी नई हाउसिंग स्कीम लॉन्च करने जा रहा है। इस बार दिल्ली में 12,000 से ज्यादा फ्लैट्स बिक्री के लिए रखे जाएंगे।माना जा रहा है इस स्कीम के लिए सभी जरूरी औपचारिकताओं को पूरा कर लिया गया है। डीडीए हाउजिंग स्कीम 2017 को प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) का कवर मिला हुआ है जिससे बड़ी संख्या में लोगों को होम लोन के ब्याज पर सब्सिडी मिल पाएगी। डीडीए के वाइस-चेयरमेन उदय प्रताप सिंह ने बताया, हम 30 जून को हाउजिंग स्कीम लॉन्च करेंगे। यह भी पढ़े: Axis बैंक ने होम लोन रेट में की कटौती, 30 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा अब 8.35% ब्याज पर
डीडीए के प्रधान आयुक्त (हाउसिंग) जेपी अग्रवाल ने कहा है कि
फार्म और ब्रोशर 30 जून से लेकर 9 अगस्त तक चुनिंदा बैंको में उप्लब्ध होंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यह स्कीम प्रधानमंत्री अवास योजना से जुड़ी हुई जिसके कारण सभी मानदंडो को पूरा करने वाले लोगों के बैंक से लिए गए लोन के ब्याज पर सब्सिडी दी जाएगी।
7.5 लाख से 1.44 करोड़ रुपए तक के फ्लैट होंगे
इस हाउसिंग स्कीम में 7.5 लाख से 1.44 करोड़ रुपए तक के फ्लैट होंगे। कीमतें फ्लैटों के प्रकार और इलाके पर निर्भर करेंगी। ज्यादातर फ्लैट्स एलआईजी वन-बेडरूम कैटिगरी के होंगे। एक सीनियर अफसर ने कहा, एलआईजी वन-बेडरूम कैटिगरी में 10,000 से ज्यादा फ्लैट्स हैं। कीमतें 14 से 30 लाख के बीच हैं। यह भी पढ़े: रीयल एस्टेट कानून को और 14 राज्य करेंगे अधिसूचित, जुलाई अंत तक करना होगा प्रोजेक्ट्स का रजिस्ट्रेशन
ब्याज पर मिलेगी सब्सिडी
दिल्ली में पीएमएवाई की नोडल एजेंसी के तौर पर डीडीए लोगों को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) का फायदा उठाने में मदद करेगा। डीडीए में हाउजिंग ऐंड लैंड डिस्पोजल के प्रिंसिपल कमिश्नर जेपी अग्रवाल ने कहा, स्कीम के तहत योग्य आबंटी (एलिजबल अलॉटी) ब्याज पर सब्सिडी पा सकते हैं। उन्हें 2.4 लाख से 2.7 लाख रुपए तक का फायदा हो सकता है। लेकिन, उन्हीं आबंटियों को सीएलएसएस का फायदा मिलेगा जो आय और अन्य पैमाने पर योजना के प्रावधानों के मुताबिक खरे उतरेंगे। यह भी पढ़े: सस्ते मकानों के बाजार में उतरने की नाबार्ड की योजना, कृषि ऋण माफी को बताया गलत
नियम व शर्तें
फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख के तीन महीने के अंदर कई आबंटनों के ड्रॉ निकल जाएंगे, लेकिन पिछली बार के इतर इस बार यह सुनिश्चित करने की शर्त रखी गई है कि सिर्फ असली खरीदार ही फ्लैटों के लिए आवेदन दें। इसके लिए अर्नेस्ट मनी पर 25 से 100 प्रतिशत तका का जुर्माना लगाना तय हुआ है। फ्लैट्स के लिए आवदेन देते वक्त लोगों को एलआईजी के लिए एक लाख रुपए जबकि एमआईजी और एचआईजी के लिए 2-2 लाख रुपये बतौर अर्नेस्ट मनी देने होंगे। लेकिन, उन लोगों पर कोई जुर्माना नहीं देना होगा जो अपना आवेदन ड्रॉ से पहले वापस ले लेंगे। अग्रवाल ने बताया, हालांकि, वैसे लोगों को कुल रकम का 25 प्रतिशत छोड़ना होगा जो ड्रॉ निकलने के 90 दिनों के अंदर फ्लैट सरेंडर कर देंगे।
उन्होंने कहा, अगर कोई व्यक्ति डिमांड लेटर जारी होने के तीन महीनों के अंदर फ्लैट सरेंडर करेगा तो उसे आधा पैसा ही लौटाया जाएगा। इसके बाद कोई छूट नहीं मिलने वाली। यानी, डिमांड लेटर जारी होने के तीन महीने बाद फ्लैट सरेंडर करने पर कोई रकम नहीं मिलेगी।