नई दिल्ली। इनकम टैक्स बचाने के लिए आप जिन विकल्पों में निवेश करते हैं उनमें से हाउस रेंट अलाउंस (HRA) को छोड़कर बाकि सबका कैलकुलेशन करना आसान है। टैक्स बचाने के इस सीजन में आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आप HRA पर कितना टैक्स बचा सकते हैं। आइए, हम वेतन के अनुसार बताते हैं कि आप HRA के तौर पर अधिकतम कितने डिडक्शन का लाभ उठा सकते हैं।
यह भी पढ़ें : सेविंग का यह फॉर्मूला है नायाब, अब 7.5 लाख रुपए तक की कमाई पर आप बचा सकते हैं पूरा टैक्स
ऐसे करें HRA की गणना
- यह जानने के लिए आपको HRA पर कितने डिडक्शन का लाभ मिलेगा सबसे पहले यह देखिए यह आपके वेतन का हिस्सा है या नहीं।
- अगर HRA आपके वेतन का हिस्सा है तो आप आयकर अधिनियम की धारा 10(13ए) के तहत इनकम टैक्स में छूट पाने के हकदार हैं।
- आप HRA के तौर पर कितनी छूट पाने के योग्य है इसके लिए आपको तीन तरह की गणना करनी होगा।
- चिंता मत कीजिए, इन गणनाओं को हम सरल बना कर पेश करेंगे।
- इसी गणना के आधार पर यह निर्धारित कर सकेंगे कि आपको कितनी छूट इनकम टैक्स में मिलेगी।
HRA की गणना का ये है तरीका
- सबसे पहले यह देखें कि नियोक्ता की तरफ से आपको एक वित्त में कितना HRA मिला है।
- अगर आप किसी महानगर में रह रहे हैं तो अपने वेतन का 50 फीसदी हिस्सा और अन्य शहरों में रहते हैं तो 40 फीसदी हिस्से को अलग रखें।
- तीसरा, आप जितने वास्तविक रेंट का भुगतान कर रहे हैं उसमें से अपने वेतन का 10 फीसदी घटा दें।
- इन गणनाओं के लिए आपके वेतन में मूल वेतन के साथ-साथ महंगाई भत्ता और अन्य चीजें जुड़ी होनी चाहिए।
यह भी पढ़ें : गारंटीड रिटर्न के साथ यहां मिलती है टैक्स छूट, मैच्योरिटी पर मिल सकते हैं दोगुने पैसे
उदाहरण से HRA की क्लेम राशि को समझें
- मान लीजिए कि आप दिल्ली में रहते हैं और आपका कुल वेतन 50,000 रुपए है।
- मूल वेतन 60,000 रुपए है और आपको 10,000 रुपए महंगाई भत्ता मिलता है।
- नियोक्ता आपको 35,000 रुपए HRA के तौर पर दावा करने का अधिकार देता है।
- रेंट के तौर पर आप प्रति महीने 30,000 रुपए का भुगतान करते हैं।
इस मामले में जिस HRA आप इनकम टैक्स में छूट के लिए दावा कर सकते हैं वह
35,000 रुपए (नियोक्ता की तरफ से मिलने वाला वास्तविक HRA), 35,000 रुपए (कुल वेतन का 50 फीसदी) फीसदी) या 23,000 रुपए (वास्तविक किराए का भुगतान में से कुल वेतन का सात फीसदी घटा कर) है। इनमें 23,000 रुपए सबसे कम है इसलिए आप इसी का दावा HRA के तौर पर कर सकते हैं।
क्या करें जब HRA सैलरी का हिस्सा न हो
- अगर आप बिजनेस करते हैं या नियोक्ता की तरफ से वेतन में HRA नहीं मिलता है और किराए के मकान में रहते हैं तो आप आयकर अधिनियम की धारा 80जीजी के तहत इनकम टैक्स में कटौता का दावा कर सकते हैं।
- यहां भी आपको तीन तरह की गणना करनी होगी और जो राशि सबसे कम होगी उसी का दावा आप डिडक्शन के लिए कर सकते हैं।
- सबसे पहले वास्तविक किराया में से कुल आय का 10 फीसदी घटा कर प्राप्त होने वाली राशि।
- दूसरा, कुल आय का 25 फीसदी और तीसरा 5,000 रुपए प्रति माह।
- इनमें से जो भी राशि सबसे कम होगी उसका दावा आप HRA के तौर पर आयकर में कटौती के लिए कर सकते हैं।