नई दिल्ली। NPS को प्रोत्साहित करने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में निवेश करने पर खुद का व्यवसाय करने वालों को अधिक कर छूट देने का प्रस्ताव किया। इसके साथ ही NPS से कुल अंशदान के 25 फीसदी तक की निकासी की अनुमति भी दी।
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अब तक कर्मचारियों को ही मिलता था 20 फीसदी कटौती का लाभ
- आयकर कानून के तहत कर्मचारी या अन्य व्यक्तियों को नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में जमा की गई रकम के लिए आय में कटौती दिखाने की अनुमति है।
- यह कटौती एक कर्मचारी के मामले में वेतन के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती, जबकि अन्य व्यक्तियों के मामले में यह उनकी सकल कुल आय के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती।
- हालांकि, एक कर्मचारी के नियोक्ता द्वारा किए गए अंशदान के संबंध में कर्मचारी के वेतन के 10 प्रतिशत तक कटौती की अनुमति है।
- इसका अर्थ हुआ कि एक कर्मचारी के मामले में धारा 80CCD के तहत मान्य कटौती वेतन के 20 प्रतिशत तक है, जबकि अन्य व्यक्तियों के मामले में कुल कटौती सकल कुल आय के 10 प्रतिशत तक सीमित है।
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वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में अपने कर प्रस्तावों को पेश करते हुए कहा कि एक कर्मचारी और एक स्वरोजगारी व्यक्ति के बीच समानता लाने के लिए धारा 80CCD में संशोधन का प्रस्ताव किया जाता है ताकि कर्मचारी के अलावा स्वरोजगारियों के मामले में कटौती की 10 प्रतिशत की ऊपरी सीमा बढ़ाकर 20 प्रतिशत की जा सके।