नई दिल्ली। पेंशन फंड रेगुलेटर पीएफआरडीए ने नयी पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब एनपीएस से पैसों की निकासी और दावों के निपटान के लिए आवेदक सिर्फ ऑनलाइन ही आवेदन कर सकेंगे। पीएफआरडीए के निर्देश के मुताबिक यह सिस्टम 1 अप्रैल, 2016 से शुरू हो जाएगा। पीएफआरडीए ने यह भी साफ कर दिया है कि ऑनलाइन सिस्टम की शुरूआत के साथ ही पेंशन ऑफिस में फिजिकल एप्लीकेशन स्वीकार नहीं की जाएगी।
सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी में देनी होगी एप्लीकेशन
पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपने निर्णय में कहा है कि 1 अप्रैल, 2016 से विड्रॉल के अनुरोधों को केवल आनलाइन प्लेटफार्म पर सीआरए (सेंट्रल रिकार्डकीपिंग एजेन्सी) पर स्वीकार किया जाएगा। सीआरए पर हाथ से जमा किए गए अनुरोध पत्रों को आगे प्रोसेसिंग के लिए स्वीकारा नहीं जाएगा। उल्लेखनीय है कि एनपीएस के लिए NSDL सेंट्रल रिकार्डकीपिंग एजेन्सी है। एनपीएस के नियमों के तहत अंशधारक सेवानिवृत्ति, परिपक्वता से पहले निकासी या मृत्यु के चलते एनपीएस से बाहर निकल सकता है।
आसान होगी विड्रॉल की प्रकिया
पीएफआरडीए ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन का अनुसरण करते हुए पेंशन संबंधी प्रक्रिया को आसान बनाया जा रहा है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ अब विड्रॉल के लिए ऑफिस के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। इसके लिए कहीं से भी इंटरनेट के माध्यम से एप्लाई किया जा सकता है।