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EPFO ने आधार नंबर को बनाया अनिवार्य, बिना इसके अब नहीं मिलेंगी सेवाएं

कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन ने अपने 50 लाख पेंशनभोगियों तथा करीब चार करोड़ अंशधारकों के लिए इस माह के अंत तक आधार नंबर उपलब्ध कराने को अनिवार्य कर दिया है।

Edited by: Abhishek Shrivastava
Updated : May 11, 2018 16:49 IST
Mandatory: कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन ने आधार नंबर को बनाया अनिवार्य, बिना इसके अब नहीं मिलेंगी सेवाएं
Mandatory: कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन ने आधार नंबर को बनाया अनिवार्य, बिना इसके अब नहीं मिलेंगी सेवाएं

नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन (EPFO) ने अपने 50 लाख पेंशनभोगियों तथा करीब चार करोड़ अंशधारकों के लिए इस माह के अंत तक आधार नंबर उपलब्ध कराने को अनिवार्य कर दिया है। जिन अंशधारकों या पेंशनभोगियों के पास आधार नंबर नहीं है, उन्हें माह के अंत तक यह सबूत देना होगा कि उन्होंने इसके लिए आवेदन कर दिया है।

  • यह ईपीएफओ की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जरूरी है।
  • इस संबंध में श्रम मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है।

ईपीएफओ के केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त वी पी जॉय ने कहा,

फिलहाल पेंशनभोगियों के साथ-साथ अंशधारकों को आधार या पंजीकरण प्रति 31 जनवरी, 2017 तक उपलब्ध कराना होगा। यह ईपीएफओ द्वारा उपलब्ध सेवाएं हासिल करने के लिए जरूरी है।

  • जॉय ने कहा, हम माह के अंत में स्थिति की समीक्षा करेंगे और अंशधारकों तथा पेंशनभोगियों को 12 अंकों वाला आधार संख्या देने के लिए कुछ और समय दे सकते हैं।

ऐसे पता करें अपने पीएफ एकाउंट का बैलेंस

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  • ईपीएफओ ने अपने 120 क्षेत्रीय कार्यालयों से इस बारे में नियोक्ताओं के जरिये अंशधारकों तथा पेंशनभोगियों के बीच जागरुकता पैदा करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा है।
  • प्रति माह कर्मचारी पेंशन योजना खाते में नियोक्‍ता बेसिक वेतन का 8.33 हिस्‍सा जमा कराते हैं इसके अतिरिक्‍त केंद्र सरकार प्रत्‍येक सदस्‍य के खाते में बेसिक वेतन का 1.16 फीसदी हिस्‍सा सब्सिडी के रूप में जमा करती है।
  • चूंकि सरकार ईपीएफओ सदस्‍य को सब्सिडी मुहैया कराती है तो आधार (टार्गेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडी, बेनेफि‍ट एंड सर्विसेस) एक्‍ट 2016 की धारा 7 के तहत इस उद्देश्‍य के लिए आधार नंबर आवश्‍यक हो जाता है।

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