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PF तो सुना लेकिन ये Voluntary Provident Fund क्या है? जानिए निवेश का तरीका और फायदे

क्या आपने कभी वॉलेंटरी प्रोविडेंट फंड (Voluntary Provident fund) के बारे में सुना है। प्रोविडेंट फंड (पीएफ) में पैसा जमा करने वाले प्रत्येक कर्मचारी को इसके बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए।

Edited By: India TV Paisa Desk
Published on: March 14, 2023 12:23 IST
Voluntary Provident fund- India TV Paisa
Photo:CANVA VPF यानी वॉलेंटरी प्रोविडेंट फंड के बारे में क्या जानते हैं आप?

Voluntary Provident fund: हर नौकरीपेशा व्यक्ति भविष्य में अपने लक्ष्यों को पाने के लिए कहीं न कहीं निवेश जरूर करता है। प्रोविडेंट फंड (PF) ऐसा ही एक इनवेस्टमेंट प्लान है, जहां लोगों को सुरक्षित और ज्यादा रिटर्न मिलता है। इसमें कर्मचारी अपनी सैलरी का एक छोटा सा अंश भविष्य निधि के रूप में जमा करवाते हैं। इसमें एम्प्लॉयर यानी नियोक्ता को भी उतना ही पैसा आपके खाते में जमा करवाना पड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी वॉलेंटरी प्रोविडेंट फंड (Voluntary Provident fund) के बारे में सुना है। आइए आज हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि में कंपनी और कर्मचारी दोनों की ओर से बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते (DA) का 12-12 प्रतिशत जमा होता है। हालांकि इसमें कंपनी के कॉन्ट्रिब्यूशन का 8.33 प्रतिशत हिस्सा एम्पलॉयी पेंशन स्कीम (EPS) में चला जाता है और बाकी का हिस्सा PF में जमा हो जाता है। ऐसे में जब कोई कर्मचारी पीएफ में अपना कॉन्ट्रिब्यूशन बढ़ाना चाहता है तो वो वॉलेंटरी प्रोविडेंट फंड (VPF) में निवेश कर सकता है।

क्या है वॉलेंटरी प्रोविडेंट फंड

जब कोई कर्मचारी EPF में 12 प्रतिशत से ज्यादा पीएफ जमा करवाता है तो वो सीधे वॉलेंटरी प्रोविडेंट फंड (VPF) में अपना पैसा डालता है। कर्मचारी चाहे तो अपनी बेसिक सैलरी का 100 प्रतिशत भी यहां जमा करवा सकता है। इससे कर्मचारी को वीपीएफ में जमा होने वाले पैसे पर ब्याज मिलता है। हालांकि इसमें एम्पलॉयर का कॉन्ट्रिब्यूशन 12 प्रतिशत पर ही सीमित रहता है।

Voluntary Provident fund (VPF) में कैसे करें निवेश?

वॉलेंटरी प्रोविडेंट फंड (VPF) में अपने निवेश को बढ़ाने के लिए आपको कंपनी के HR को जानकारी देनी होगी। आपको लिखित स्पष्ट ब्यौरा देना होगा कि आप कितना पीएफ कटवाना चाहते हैं। अगर कंपनी में VPF की सुविधा है तो एक फॉर्म में योगदान की रकम भरकर HR के पास जमा करवा दें। यह प्रोसेस नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने के समय पूरी की जाती है।

Voluntary Provident fund में निवेश के फायदे

VPF में निवेश करने पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है। यहां आपको एक वित्त वर्ष में डेढ़ लाख रुपये तक की टैक्स में छूट मिलती है। आप किसी कंपनी में 5 साल नौकरी करने के बाद VPF से बिना टीडीएस कटवाए आंशिक रकम निकलवा सकते हैं। हालांकि इसका पूरा पैसा आप रिटायरमेंट के समय ही निकलवा पाएंगे।

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