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Paytm या GPay से गलत व्यक्ति को हो गया है पेमेंट, रिजर्व बैंक के अनुसार ये है तरीका

Gpay, PhonePe और Paytm का इस्तेमाल पैसे ट्रांसफर करने के लिए करते हैं। ये दरअसल थर्ड पार्टी एप्स हैं। ऐसे में पैसा गलत ट्रांसफर होने में इनकी सीधेतौर पर कोई जिम्मेदारी नहीं होती है।

Written By: Sachin Chaturvedi @sachinbakul
Updated on: December 29, 2022 16:16 IST
Paytm या GPay से गलत व्यक्ति को हो गया है पेमेंट- India TV Paisa
Photo:FILE Paytm या GPay से गलत व्यक्ति को हो गया है पेमेंट

भारत का बैंकिंग सिस्टम तेजी से डिजिटल हो रहा है। भारत में स्मार्टफोन क्रांति और सर्वसुलभ तेज इंटरनेट सेवाओं के चलते देश में गांवों और छोटे कस्बों तक में डिजिटल पेमेंट काफी तेजी से बढ़ रहा है। UPI और क्यूआर कोड की सुविधा आने के बाद से लोग Google Pay, PhonePe और Paytm की मदद से मोटरसाइकिल से लेकर टॉफी तक की खरीदारी UPI के माध्यम से कर रहे हैं। 

वहीं लोग आपस में लेनदेन के लिए भी पेटीएम और गूगल पे जैसी एप की मदद ले रहे हैं। लेकिन इन एप्स की मदद से पैसा भेजना जितना आसान है, उतना ही इनके साथ गलती की संभावना भी होती है। यहा मोबाइल नंबर के आधार पर पेमेंट किया जाता है। ऐसे में गलत मोबाइल नंबर पर पैसा ट्रांसफर करने की घटनाएं भी काफी बढ़ गई हैं। 

एप्स की जिम्मेदारी नहीं

हम Gpay, PhonePe और Paytm का इस्तेमाल पैसे ट्रांसफर करने के लिए करते हैं। ये दरअसल थर्ड पार्टी एप्स हैं। ऐसे में पैसा गलत ट्रांसफर होने में इनकी सीधेतौर पर कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। ये एप्स आपके बैंक अकाउंट से लिंक यूपीआई के आधार पर पेमेंट में मदद करते हैं। ऐसे में सवाल अभी भी यही है कि यदि आप गलती से पैसा ट्रांसफर कर देते हैं तो क्या इन्हें वापस पाने का कोई तरीका है कि नहीं। आपको बता दें कि गलत अकाउंट में गए पैसे वापस मिल सकते हैं, आप रिजर्व बैंक द्वारा बताए गए इस विकल्प की मदद ले सकते हैं। 

बैंक से संपर्क करें

गलती से पैसे भेजने पर सबसे पहला काम जो आप कर सकते हैं, वह यह है कि आप अपने बैंक से संपर्क करें। आप बैंक को मेल कर गलती की जानकारी दे सकते हैं। अक्सर बैंक ऐसी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई कर संबंधित व्यक्ति से संपर्क कर पैसे वापस करवा देते हैं। यदि मेल से काम न बना तो आपको ब्रांच जाना होगा। साथ ही कुछ डॉक्यूमेंट देने होंगे। 

क्या है RBI का नियम

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के नियमों के अनुसार यदि गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं तो आप बैंक में उसकी जल्द से जल्द शिकायत कर दें। ऐसा करने पर आपको 7 से लेकर 15 दिन बैंक में पैसे रिफंड मिल सकते हैं। नियम के मुताबिक अगर आपकी तरफ से भेजे गए पैसों को कोई खर्च कर देता है या फिर किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हैं, उस स्थिति में भी आपको रिफंड दिया जाएगा। 

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