Highlights
- NPS में निवेश को रोजाना, मासिक, तिमाही आधार पर चुन सकते हैं
- D-Remit के जरिए टियर -1 और टियर -2 अकाउंट्स में कर सकते हैं निवेश
- इस सुविधा को लेने के बाद तय समय पर आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे
नई दिल्ली। रिटायरमेंट की बाद की जरूरत को पूरा करने के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) एक बेहतरीन निवेश विकल्प है। हाल के दिनों में यह निवेशकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हुआ है। ऐसे में निवेशकों को सहूलियत देने के लिए इसमें कई बदलाव किए जा रहे हैं। अब एक और सुविधा शुरू की गई है। आप सिटस्मेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) के जरिये सीधे एनपीएस में निवेश कर सकते हैं। आइए, जानते हैं कि कैसे आप एनपीएस में सीधे अपने बैंक खाते से सिप शुरू कर सकते हैं।
इस तरह चुनें एसआईपी का विकल्प
आप अपने एनपीएस खाते के लिए एसआईपी शुरू करना चाहते हैं, तो आप इसे दो तरीकों से कर सकते हैं।
1. पहला तरीका है कि आप उस बैंक (पीओपी-प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस) से संपर्क करें जिसमें आपने अपना एनपीएस खाता खोला है। फिर बैंक को अपने एनपीएस खाते में समय-समय पर एक निश्चित राशि निवेश करने के लिए अनुमति दें।
2. दूसरा तरीका यह है कि डी-रीमिट का उपयोग डिजिटल रूप से किया जाए। अक्टूबर 2020 में पेंशन नियामक, पीएफआरडीए द्वारा डी-रीमिट की सुविधा शुरू की गई है। डी-रेमिट एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है जिसके माध्यम से सीधे बैंक खाते से एनपीएस बैंक खाते में पैसा स्थानांतरित किया जा सकता है। डी-रेमिट सुविधा शुरू करने का उद्देश्य एनपीएस में निवेश के उसी दिन नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) प्रदान करना है।
इस तरह कर सकते हैं पंजीकरण
डी-रीमिट की सुविधा शुरू करने के लिए, https://enps.kfintech.com/ या https://npscra.nsdl.co.in/ पर जाएं। 'वर्चुअल आईडी जनरेट करने पर क्लिक करें और उन खातों का चयन करें जिनके लिए आप सिप के जरिये आवधिक भुगतान करना चाहते है। रजिस्ट्रेशन के एक दिन बाद वर्चुअल अकाउंट एक्टिव हो जाता है और वर्चुअल आईडी से कन्फर्मेशन आपके मेल आईडी पर भेज दिया जाता है। ध्यान दें कि डी-रेमिट सुविधा के माध्यम से न्यूनतम योगदान 500 रुपये है।
शुल्क भी देना होगा
पीएफआरडीए अधिकारी के अनुसार, पीओपी के माध्यम से एसआईपी शुरू करने पर प्रति लेनदेन लागत 20 रुपये + जीएसटी है, जबकि डी-रेमिट सुविधा के मामले में कोई शुल्क नहीं है।