LPG Ownership Transfer: रसोई गैस हमारे जीवन की सबसे जरूरी वस्तुओं में से एक है। हर दिन गृहिणियां परिवार के लिए खाना इसी पर पकाती हैं। हम जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं तो हम अपनी गैस का कनेक्शन भी वहां ट्रांसफर करवा लेते हैं। लेकिन यदि परिवार का बेटा या बेटी किसी अन्य शहर में पढ़ाई या नौकरी के सिलसिले में जाता है, तब क्या हम अपने नाम का कनेक्शन उसके नाम पर ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका क्या तरीका है, इसके लिए किन कागजातों की जरूरत होती है?
इंडिया टीवी पैसा की टीम आज इसी प्रक्रिया को सरल तरीके से आपके सामने पेश कर रही है। इसके साथ ही हम यह भी बताएंगे कि यदि परिवार के मुखिया जिसके नाम पर गैस कनेक्शन है, यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो किस प्रकार वह कनेक्शन परिवार के दूसरे सदस्य के नाम ट्रांसफर किया जाए।
कैसे अपने बच्चे के नाम पर गैस कनेक्शन ट्रांसफर कराएं
घर के किसी भी सदस्य के नाम पर गैस कनेक्शन ट्रांस्फर कराना अब आसान हो गया है। अगर जिस के नाम पर आप ट्रांस्फर करना चाहते हैं उसके पास एलपीजी कनेक्शन नहीं है तो इस स्थिति में डिस्ट्रिब्यूटर को रिक्वेस्ट डालें। इसके साथ नीचे दिए गए सभी दस्तावेज होने अनिवार्य हैं-
ट्रांसफर करवाने वाले का केवाइसी(पहचान संबंधी प्रमाणपत्र जैसे आधारकार्ड, पैनकार्ड)
पते का प्रमाण
आप के नाम पर असल सब्सक्रिप्शन वाउचर्स (एसवी), यदि एसवी नहीं है तो हलफनामा जमा कराएं
ट्रांस्फरी की ओर से डेक्लेरेशन
दस्तावेज जमा करने के बाद कंपनी केवाइसी वैरिफाई करेगी, ट्रांस्फर के लिए दिए गए पते पर विभिन्न कनेक्शन की जांच की जाएगी। उसके बाद डिस्ट्रिब्यूटर ट्रांस्फरी के नाम पर एक नया एसवी बनाएगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट असल एसवी के जितनी ही रहेगी।
परिवार के मुखिया की मृत्यु की स्थिति में
अगर परिवार के मुखिया(जिसके नाम पर गैस का कनेक्शन है) की मृत्यु हो चुकी है और आप कानूनी रुप से उत्तराधिकारी है तो अपने नाम पर ट्रांस्फर कराने के लिए प्रक्रिया का पालन करना होगा। हालांकि अब गैस कनेक्शन को ट्रांस्फर कराने की प्रक्रिया को और आसान बना दिया गया है। यदि ट्रांस्फरी के नाम पर एलपीजी कनेक्शन नहीं है तो अपने डिस्ट्रिब्य़ूटर को रिक्वेसट करें। साथ इन दस्तावेजों को जमा कराएं-
- उत्तराधिकारी की ओर से घोषणा (Declaration by Legal Heir)
- डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी
- उत्तराधिकारी का केवाइसी
पते का प्रमाण पत्र
मृत व्यक्ति के नाम पर असल एसवी, एसवी न होने की स्थिति में हलफनामा जमा कराएं, केवाइसी वैरिफाई किया जाएगा, ट्रांस्फर के लिए दिए गए पते पर विभिन्न कनेक्शन की जांच की जाएगी उसके बाद डिस्ट्रिब्यूटर ट्रांस्फरी के नाम पर एक नया एसवी बनाएगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट असल एसवी के जितनी ही रहेगी।