Income Tax Return: 8 घंटे की नौकरी हो या 24 घंटे की बॉस गिरी, चाहें आप कुछ भी करते हो। अगर आप 3 लाख से अधिक का इनकम जेनेरेट कर पा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल नए टैक्स स्लैब के मुताबिक, 3 लाख से कम कमाई करने वालों को इनकम टैक्स नहीं भरने की आजादी है। हालांकि आपको टैक्स तभी भरना होगा जब आप 7 लाख से अधिक की कमाई करेंगे, लेकिन ITR आपको 3 लाख क्रॉस करते ही भरना शुरु कर देना चाहिए। इससे भविष्य में होम लोन और बैंकिंग से संबंधित जरूरी कार्य आदि में मदद मिलती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2022-23 यानि एसेसमेंट वर्ष 2023-24 के लिए ITR फॉर्म नोटिफाई कर दिया है। इस बार यह दो महीने पहले ही जारी किया गया है। हर बार इसे अप्रैल में नोटिफाई किया जाता था। डिपार्टमेंट का इसपर कहना है कि ऐसा इसलिए किया गया है ताकि ITR Form फाइल करने वालों को पर्याप्त समय मिल सके। अगर आप फॉर्म फाइल करने की सोच रहे हैं और आपका मन इसबार बिना किसी थर्ड पार्टी एजेंट की मदद से फाइल करनी है तो नीचे बताए गए प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हैं।
कौन से दस्तावेज होने हैं जरूरी
- PAN
- आधार
- बैंक खाते का डिटेल
- फॉर्म 16
- अन्य इनकम की जानकारी
- निवेश डिटेल
ये रहा प्रोसेस
- सबसे पहले ई-फाइलिंग की ऑफिशियल वेबसाईट पर जाएं - https://www.incometax.gov.in/iec/foportal
- यहां सबसे पहले Register Yourself पर क्लिक करें और अपना अकाउंट क्रिएट करें।
- अब आपको एक ऑप्शन मिलेगा Taxpayer, इसपर क्लिक करें और अपने PAN card की डिटेल्स डालें, इसके बाद कंटीन्यू पर क्लिक करें।
- अब आपके नाम, पता, उम्र और जेन्डर आदि की जानकारी के लिए एक फॉर्म आएगा। आप इसे अपने पहचान पत्र या आधार कार्ड के अनुसार ही भर दें।
- इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी और मोबाईल नंबर भी रजिस्टर करना होगा। ये पूरा होने के बाद फॉर्म पूरा हो जाएगा और आपको फिर से Continue पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके मोबाईल पर 6 डिजिट का एक OTP आयेगा, इसे आपको वेबसाईट पर डालकर अपना रेजिस्ट्रैशन पूरा करना होगा। इसके बाद ही आप अपने यूजरनेम के साथ पसवॉर्ड सेट कर सकेंगे।
- अब आपको फिर से लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन के बाद आपके सामने कई लेबल्स आएंगे। इसमें आपको ई-फाइल वाले लेबल पर क्लिक कर, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने ऑप्शन आएंगे कि आपको किस साल के लिए इनकम टैक्स भरना है, उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको अब आने वाले समय में इनकम टैक्स भरना है तो 2022-23 के नाम से आए करंट ऐन्यूअल ईयर ऑप्शन ओ चुनना होगा।
- अब आपसे पूछा जाएगा कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन भरना है या ऑफलाइन, आप ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे।
- अब यहां आपके सामने 3 चुनाव होंगे, पहला इन्डविजूअल, दूसरा HUF यानी हिन्दू अनडिवाइडेड फैमिली और तीसरा अदर्स। आप अपना इनकम टैक्स भरने के लिए individual पर क्लिक करेंगे और इसके बाद ITR1 सलेक्ट करके प्रोसिड पर क्लिक करेंगे।
- अगले स्टेप में आपसे आपकी बैंक डिटेल्स के बारे में पूछा जायेगा। आपकी इनकम से जुड़े कुछ ऑप्शन्स होंगे जो सातवें वेतन सेक्शन 139(1) के हिसाब से होंगे। अब इस जगह आपको थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन एक बार जब आप बैंक डिटेल्स फिल कर देंगे, तो फिर आपको Pre-Validate करने का ऑप्शन चुनना होगा।
- इसके बाद एक नया पेज खुलेगा और वहां ज्यादातर जानकारी पहले से ही भरी होगी, आपको यहां ध्यान देना होगा कि कोई जानकारी गलत तो नहीं है। इसके बाद आप इसे वैलिडेट कर देंगे।
- फाइनल स्टेप में अपनी रिटर्न को वरीफाई करने के लिए आपको इन सबकी हार्ड कॉपी इनकम टैक्स डिपार्ट्मन्ट भेजनी होगी। यह वेरीफिकेशन प्रोसेस अनिवार्य है।