
Indian Railway Rules: भारतीय रेल में रोजाना करोड़ों लोग सफर करते हैं और अपने गंतव्यों पर पहुंचते हैं। यही वजह है कि भारतीय रेल को देश की लाइफलाइन कहा जाता है। भारतीय रेल ने यात्रियों के लिए कई तरह के नियम और कानून बनाए हैं। अगर कोई यात्री इन नियमों और कानूनों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। रेलवे के नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों को न सिर्फ जुर्माना भरना पड़ सकता है बल्कि कुछ मामलों में उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। आज हम यहां आपको रेलवे के एक ऐसे नियम के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका उल्लंघन करने पर आपको जेल भी हो सकती है।
बेवजह चेन पुलिंग करने पर हो सकती है जेल
रेल यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर ट्रेन के सभी डिब्बों में इमरजेंसी अलार्म चेन लगाए जाते हैं। किसी भी तरह की आपात परिस्थितियों में इस इमरजेंसी अलार्म चेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि, अगर आपने इस इमरजेंसी अलार्म चेन का गलत इस्तेमाल या बिना वजह इस्तेमाल किया तो आपको जेल भी हो सकती है। रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 141 के बिना किसी ठोक वजह के इमरजेंसी अलार्म चेन खींचना या चेन पुलिंग करना दंडनीय अपराध है। इस कानून का उल्लंघन करने वालों को 1000 रुपये का जुर्माना या 1 साल तक की जेल हो सकती है। कुछ मामलों में आपको जुर्माना भरने के साथ-साथ जेल भी काटनी पड़ सकती है।
कब किया जा सकता है इमरजेंसी अलार्म चेन का इस्तेमाल
इमरजेंसी अलार्म चेन को सिर्फ आपात परिस्थितियों में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर सफर के दौरान चलती ट्रेन में आग लग जाए, कोई बच्चा या बुजुर्ग ट्रेन में न चढ़ पाएं, यात्रा के दौरान अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए, सफर में चोरी या डकैती के मामले में चेन पुलिंग की जा सकती है। अगर आप भी ट्रेन में सफर करते हैं तो चेन पुलिंग करने से पहले इसके नियमों को लेकर अपनी सारी शंकाएं दूर कर लें वरना आपको बेवजह चेन पुलिंग करने के लिए जेल भी जाना पड़ सकता है।