Friday, November 22, 2024
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Tax on Gifts: आपको भी मिले हैं गिफ्ट तो हो जाएं सावधान! जानिए क्या है तोहफों पर टैक्स का गणित

आयकर कानून (Income Tax Act) में गिफ्ट को लेकर खास प्रावधान किए गए हैं, यानि आपको कुछ गिफ्ट पर टैक्स देना पड़ सकता है और कुछ गिफ्ट टैक्स फ्री होती हैं।

Edited by: India TV Paisa Desk
Updated on: December 15, 2021 18:47 IST
Tax on Gifts: आपको भी मिले हैं...- India TV Paisa
Photo:PIXABAY

Tax on Gifts: आपको भी मिले हैं गिफ्ट तो हो जाएं सावधान! जानिए क्या है तोहफों पर टैक्स का गणित

Highlights

  • गिफ्ट की कीमत 50 हजार रुपये से अधिक हो जाती है तो आपको टैक्स भरना होगा
  • शादी के समय मिलने वाले गिफ्ट पर भी किसी तरह का कोई टैक्‍स नहीं लगता
  • 50000 रुपये से ज्यादा की ज्वैलरी, शेयर, पेंटिंग्स या अन्य महंगी चीजें पर भी टैक्स लगता है

Income Tax: अपनों से गिफ्ट मिलना किसे पसंद नहीं होगा। शादी विवाह, बर्थडे, एनिवर्सिरी से लेकर दफ्तर में दिवाली के मौके पर गिफ्ट मिलना कोई नई बात नहीं है। लेकिन आपको यह बात परेशान कर सकती है कि जो गिफ्ट आपको मिल रहे हैं उन पर टैक्स डिपार्टमेंट की भी नजर है और आपको इस पर टैक्स भी देना पड़ सकता है। 

आयकर कानून (Income Tax Act) में गिफ्ट को लेकर खास प्रावधान किए गए हैं, यानि आपको कुछ गिफ्ट पर टैक्स देना पड़ सकता है और कुछ गिफ्ट टैक्स फ्री होती हैं। यहां यह भी ध्यान में रखा जाता है कि आपको गिफ्ट किससे मिली है। मसलन माता पिता या वे लोग जिनसे आपका खून का रिश्ता है, आपको टैक्स नहीं देना होता है। आइए जानते हैं भारत में गिफ्ट पर टैक्स का गणित क्या कहता है?

गिफ्ट पर इनकम टैक्स (Income Tax on Gifts) 

​भारतीय आयकर कानून की बात करें तो आपको गिफ्ट पर टैक्स तब तक नहीं देना होता जब तक उनका कुल मूल्य 50000 रुपये से अधिक नहीं हो जाता। ऐसे में यदि आपके दोस्त या रिश्तेदार छोटे गिफ्ट देते हैं तो आपको इन पर आयकर नहीं देना होगा। लेकिन यदि आपके दोस्त या रिश्तेदार इतने मेहरबान हैं कि उनके द्वारा दिए गए गिफ्ट की कीमत 50 हजार रुपये से अधिक हो जाती है तो आपको टैक्स भरना होगा। यहां बता दें कि शादी के समय मिलने वाले गिफ्ट पर भी किसी तरह का कोई टैक्‍स नहीं लगता है

सभी गिफ्टों को मिलाकर होती है गणना

कई बार लोग इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें मिले गिफ्ट की कीमत तो 50 हजार से कम है तो उन्हें टैक्स नहीं देना होगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपको एक गिफ्ट 60 हजार का मिला है तो उस पर आपको टैक्स देना होगा और दूसरा गिफ्ट अगर 20 हजार रुपये का है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। असल में बात यह है कि आपको कुल 80 हजार रुपये पर टैक्स देना होगा। 

एक साथ मिलने चाहिए गिफ्ट 

आपके लिए राहत की बात यह है कि आपको गिफ्ट के कुल मूल्य पर तभी गिफ्ट देना होगा जब वे आपको एक ही मौके पर एक साथ मिले हों। मान लीजिए कि एक गिफ्ट आपको फरवरी में आपके बर्थडे पर मिले और दूसरा आपकी एनिवर्सिरी पर नवंबर पर, तो आपको दोनों को मिलाकर टैक्स देना होगा। टैक्स देनदारी के लिए जरूरी है कि गिफ्ट मिलने की तारीख आस-पास हो न कि साल-छह महीने बाद।

किन महंगे गिफ्ट्स पर लगता है टैक्स 

आयकर कानून, 1961 के सेक्शन 56(2)(x) के तहत करदाता को मिले गिफ्ट्स पर कर देनदारी बनती है। टैक्स के दायरे में आने वाले गिफ्ट्स की बात करें तो इसमें पहला नंबर आता है कैश में मिले गिफ्ट का। आपको यदि चेक या कैश में 2 लाख रुपये से ज्यादा की धनराशि मिलती है तो आपको इस पर टैक्स देना हेागा। इसके अलावा जमीन, बिल्डिंग आदि जैसी कोई भी अचल संपत्ति गिफ्ट में मिली है, तो इस पर तभी टैक्स लगेगा जब इसकी स्टांप ड्यूटी 50000 रुपये से ज्यादा हो। वहीं 50000 रुपये से ज्यादा की ज्वैलरी, शेयर, पेंटिंग्स या अन्य महंगी चीजें पर भी टैक्स लगता है। 

इन रिश्तेदारों से मिला महंगा गिफ्ट तो हो जाइए खुश

आयकर कानून में यह भी प्रावधान है कि कुछ खास लोगों या रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट्स पर टैक्स देय नहीं होगा। फिर भले ही वे गिफ्ट 50000 रुपये से ज्यादा के क्यों न हों। इन टैक्स फ्री रिश्तेदारों में पहला नाम है आपके जीवनसाथी का। यानि पति या पत्नी को दिया गिफ्ट यदि 50 हजार से अधिक का है तो भी टैक्स फ्री है। इसके अलावा आपके भाई या बहन, आपके पति या पत्नी के भाई या बहन, माता-पिता, माता-पिता के भाई या बहन, विरासत या वसीयत में मिला गिफ्ट या प्रॉपर्टी, पति या पत्नी के किसी निकटतम पूर्वज या वंशज से मिला गिफ्ट, हिंदु अनडिवाइडेड फैमिली के मामले में किसी भी मेंबर से मिला गिफ्ट, लोकल अथॉरिटी जैसे पंचायत, म्यूनिसपलिटी, म्यूनिसपल कमेटी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, कैंटोनमेंट बोर्ड से मिला गिफ्ट या फिर सेक्शन 10 (23C) में उल्लिखित किसी फंड/फाउंडेशन/यूनिवर्सिटी या अन्य एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल या अन्य मेडिकल इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन  और सेक्शन 12A या 12AA के तहत रजिस्टर किसी चैरिटेबल या धार्मिक ट्रस्ट से मिला गिफ्ट टैक्स फ्री माना जाता है। 

कंपनी से मिला है गिफ्ट तो रहें सावधान!

यदि आपकी कंपनी आपसे खुश है और आपको 5000 रुपये से महंगा गिफ्ट दे रही है तो सावधान हो जाइए। क्योंकि इस पर आपको टैक्स देना होगा। गिफ्ट की रकम 5000 रुपये से जितनी अधिक होगी, उसे आपकी आमदनी माना जाएगा, जिस पर टैक्स लगेगा। मान लीजिए कि आपकी कंपनी ने आपको 60 हजार रुपये का आईफोन गिफ्ट किया है तो आपको 5 हजार रुपये तक टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन बाकी 55 हजार रुपये आपकी आमदनी मानी जाएगी, जिस पर आपको टैक्स चुकाना होगा।

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