आईटीआर फाइलिंग वित्त वर्ष 23- आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2023-24, यानी वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने के लिए ऑफलाइन ITR -1 और ITR -4 फॉर्म जारी किए हैं। आईटीआर-1 को 50 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है, जबकि आईटीआर-4 फॉर्म व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) और व्यवसायों से कमाई करने वाली फर्मों द्वारा दाखिल किया जा सकता है। इस साल फरवरी में, आयकर विभाग ने 2022-23 वित्तीय वर्ष के लिए इंडीविजुअल, हिंदू अविभाजित परिवारों, व्यवसायों और अन्य के लिए ITR फॉर्म जारी किए थे।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 10 फरवरी को एक अधिसूचना जारी की थी कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ITR फॉर्म 1-6, ITR -वी (सत्यापन फॉर्म) और ITR पावती फॉर्म जारी किए गए हैं। पिछले साल ऐसे फॉर्म अप्रैल के पहले हफ्ते में नोटिफाई किए गए थे। आईटी विभाग को अन्य आयकर रिटर्न फॉर्म जारी करने हैं।
ई-फाइलिंग इनकम टैक्स पोर्टल ने अधिसूचित किया, ’निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए ITR 1 और ITR 4 की एक्सेल यूटिलिटीज फाइलिंग के लिए उपलब्ध हैं।’ कर विभाग ने अभी ITR -1 और ITR -4 के लिए जेएसओएन यूटिलिटी जारी नहीं की है।
एक्सेल यूटिलिटीज परिभाषित उपकरण हैं जिनका उपयोग करदाता अपनी आय दर्ज करने और आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आवश्यक अन्य विवरण दर्ज करने के लिए कर सकते हैं।
ऑफलाइन ITR फॉर्म कैसे प्राप्त करें?
ऑफलाइन ITR फॉर्म 1 और ITR 4 जारी होने के साथ, करदाता इन फॉर्म को आयकर विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंटआउट ले सकते हैं, उन्हें मैन्युअल रूप से भर सकते हैं और इसे ऑफलाइन जमा कर सकते हैं। कोई भी इन फॉर्म को आय और कटौती से संबंधित विवरण भरकर और आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपलोड करके ऑनलाइन जमा कर सकता है।
हालांकि आई-टी विभाग द्वारा ऑफ़लाइन फॉर्म जारी किए गए हैं, अधिकांश वेतनभोगी व्यक्तियों को अपने रिटर्न भरने के लिए अपने नियोक्ताओं से फॉर्म 16 की आवश्यकता होती है। नियोक्ता द्वारा फॉर्म 16 जारी करने की नियत तारीख 15 जून है।
1 अप्रैल, 2023, नए वित्तीय वर्ष 2023-24 की शुरुआत का प्रतीक है। करदाताओं को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 31 जुलाई तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा। विभिन्न व्यक्तियों, व्यवसायों और कंपनियों के लिए ITR 1 (सहज), ITR 2, ITR 3, ITR 4, ITR 5, ITR 6 और ITR 7 से लेकर सात प्रकार के ITR फॉर्म हैं।
अपना टैक्स रिटर्न फाइल करते समय सही आईटीआर फॉर्म चुनना बहुत जरूरी है। यदि आई-टी रिटर्न दाखिल करने के लिए गलत आईटीआर फॉर्म का उपयोग किया जाता है, तो फाइलिंग एक दोषपूर्ण रिटर्न होगा, और कर विभाग रिटर्न को फिर से भरने के लिए नोटिस भेजेगा