EPF withdrawal : अगर आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्य हैं, तो आप अपने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाते से पैसा निकाल सकते हैं। EPF निकासी नियमों के अनुसार, ईपीएफ खाताधारक अपनी पात्रता के आधार पर अपने खाते से आंशिक या पूरी राशि निकाल सकते हैं। आम तौर पर पूरी ईपीएफ राशि तभी निकाली जा सकती है, जब सदस्य दो महीने या उससे अधिक समय से बेरोजगार हो। इसके अलावा ईपीएफओ मेंबर रिटायर होने के बाद अपने पीएफ खाते से पूरी राशि निकाल सकता है। इस बीच ईपीएफओ मेंबर विभिन्न स्थितियों में अपने पीएफ काते से आशिक निकासी के लिए भी आवेदन कर सकता है।
ये स्थितियां निम्न हैं :
स्वयं की या बच्चे की शादी
चिकित्सा संबंधी आवश्यकताएं
मकान खरीदने के लिए
होम लोन का भुगतान करने के लिए
मकान का रिनोवेशन कराने के लिए
ध्यान दें कि इनमें से अधिकांश आंशिक निकासी के लिए, सदस्य को न्यूनतम पांच या सात वर्षों के लिए ईपीएफ सदस्य होना चाहिए। यदि आप नौकरी बदलते हैं, तो आपकी ईपीएफ पासबुक शेष राशि ऑटोमैटिक रूप से नए नियोक्ता को ट्रांसफर हो जाएगी।
ऑनलाइन इस तरह निकालें अपने पीएफ खाते का पैसा
सबसे पहले आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके पास चार डिटेल्स हों- यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN), सदस्य का बैंक खाता नंबर, आईडी प्रूफ और एक कैंसिल चेक
- अब आपको यूएएन पोर्टल पर जाना होगा और अपना यूएएन नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा।
- अब आपको आधार से जुड़े आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP मिलेगा। इस ओटीपी और कैप्चा को दर्ज करें।
- अब आपका प्रोफाइल पेज खुल जाएगा। वेब पेज के ऊपरी दाएं भाग में आपको "ऑनलाइन सेवाएं" ऑप्शन मिलेगाष। अब स्क्रॉल डाउन ऑप्शंस में से 'क्लेम' पर क्लिक करें।
- अब आपको EPFO से जुड़ा बैंक अकाउंट नंबर दर्ज करके मेंबर डिटेल्स वेरीफाई करनी होगी।
- फिर आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग प्राप्त होगा जिसमें कहा जाएगा कि क्लेम की गई राशि को EPFO द्वारा इस बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा। अब आपको नियम और शर्तों के लिए 'हां' पर क्लिक करना होगा।
- अब आप ऑनलाइन क्लेम के लिए आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, एक सेक्शन खुलकर आएगी, जिसमें आपको और डिटेल दर्ज करनी होगी।
- यहां आपको अपना पता बताना होगा और स्कैन किया हुआ चेक और फॉर्म 15G जैसे कुछ दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे।
- इस तरह ईपीएफ अकाउंट का बैलेंस निकालने के लिए क्लेम सबमिट हो जाएगा।