Highlights
- होम लोन लेकर कर सकते हैं बड़ी कर बचत
- आयकर की तीन धारा के तहत कर छूट लेने का मौका
- पहली दफा घर खरीद रहे लोगों को विशेष रियायत
नई दिल्ली। इनकम टैक्स बचाने का सीजन आ गया है। ऐसे में हर कमाऊ व्याक्ति यही चाहता है कि उसे कम से कम टैक्स देना पड़े। ऐसे में आज हम आपको बता रहे हैं कि आप अपने होम लोन पर किस तरह से 5 लाख रुपये तक आयकर छूट प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए जरूरी है कि आप होम लोन 31 मार्च, 2022 से पहले ले लें।
मूलधन भुगतान पर 1.5 लाख की छूट
आयकर की धारा-80C के तहत आप होम लोन के मूलधन भुगतान पर 1.5 लाख रुपये तक की कर छूट प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, इस धारा के तहत छूट की शर्त यह है कि प्रॉपर्टी का निर्माण लोन लेने वाले वित्त वर्ष के खत्म होने से 5 साल के भीतर पूरा हो जाना चाहिए। वहीं, जिस घर के लिए होम लोन लिया गया है उसे खरीदे जाने के 5 साल तक बेचा नहीं जा सकता है। इस सेक्शन में स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेज भी शामिल होता है।
धारा 24(B) के तहत 2 लाख रुपये की छूट
आयकर की धारा 24(B) के तहत आप होम लोन के एवज में ब्याज अदायगी पर 2 लाख रुपये तक की कर छूट ले सकते हैं। यह छूट घर का निर्माण पूरा होने के साल से क्लेम की जा सकती है। हालांकि, इसमें एक शर्त यह है कि जिस वित्त वर्ष में लोन लिया गया है, उस वित्त वर्ष के समाप्त होने के बाद अगले पांच साल के भीतर कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो जाना चाहिए।
31 मार्च तक 1.5 लाख की अतिरिक्त छूट
अगर आप पहली दफा घर खरीदने जा रहे हैं और प्रॉपर्टी की कीमत 45 लाख या कम है तो आप होम लोन पर अतिरिक्त आयकर छूट प्राप्त कर सकते हैं। सरकार पहली दफा घर खरीदारों को आयकर की धारा-80EEA के तहत 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2022 तक 1.5 लाख रुपये तक की अतिरिक्त कर छूट दे रही है।
इस तरह, आयकर की धारा-80सी के तहत 1.5 लाख रुपये, धारा-80EEA के तहत 1.5 लाख रुपये और धारा 24(B) के तहत 2 लाख रुपये तक की आयकर छूट आप ले सकते हैं। यानी आप 31 मार्च,2022 तक होम लोन लेकर 5 लाख रुपये की आयकर छूट आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।