New Pension Restored: केंद्र और राज्य से जुड़े सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से जुड़े नियमों को बहाल कर दिया है। अब नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से जुड़े केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को एक जनवरी, 2023 से अपने एनपीएस कोष से आंशिक निकासी के लिये केवल अपने संबद्ध नोडल कार्यालयों के जरिये ही अनुरोध करना होगा। इससे अब कर्मचारियों को अपनी पेंशन निकालने के लिए नोडल अधिकारियों से संपर्क जरूरी होगा। जबकि कोविड के दौरान कर्मचारी स्वयं इसके लिए अपील कर सकते थे।
पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने कोविड महामारी के दौरान नियमों में ढील देते हुए एनपीएस के अंतर्गत स्वतः घोषणा कर निकासी की अनुमति दी थी। नियामक ने एक परिपत्र में कहाकि कोविड महामारी से जुड़ी समस्या दूर होने के साथ इस मामले पर गौर किया गया है। सब चीजों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि सरकारी क्षेत्र के अंशधारकों के लिये अपने अनुरोध संबद्ध नोडल कार्यालयों के जरिये भेजना अनिवार्य होगा।’’ पीएफआरडीए ने कहा कि जनवरी 2021 में दी गयी ढील से अंशधारकों को कोविड महामारी और उसकी रोकथाम के लिये लगायी गयी पांबिदयों के दौरान काफी लाभ हुआ। मगर अब पुराने नियम को ही सरकार ने बहाल कर दिया है।