ईपीएफओ से जुड़े 68 लाख पेंशनभोगियों के लिए राहत मिलने वाली खबर है। रिटायरमेंट फंड बॉडी ईपीएफओ ने देश भर में अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) शुरू कर दी है। पीटीआई की खबर के मुताबिक, इस सिस्टम के शुरू होने से कोई भी लाभार्थी किसी भी बैंक से पेंशन निकाल सकेगा और पेंशन शुरू होने के समय वेरिफिकेशन के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही राशि जारी होने पर तुरंत जमा कर दी जाएगी। श्रम मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
जनवरी 2025 से लागू
खबर के मुताबिक, मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि जनवरी 2025 से लागू होने वाली सीपीपीएस प्रणाली से पूरे भारत में पेंशन का वितरण सुनिश्चित होगा और पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं होगी, भले ही पेंशनभोगी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएं या अपना बैंक या शाखा बदल लें। यह उन पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत होगी जो सेवानिवृत्ति के बाद अपने गृहनगर चले जाते हैं। सीपीपीएस मौजूदा पेंशन वितरण प्रणाली से एक आदर्श बदलाव है, जो विकेंद्रीकृत है, जिसमें ईपीएफओ का प्रत्येक क्षेत्रीय/क्षेत्रीय कार्यालय केवल 3-4 बैंकों के साथ अलग-अलग समझौते करता है।
नए सीपीपीएस को पूर्ण पैमाने पर लागू किया
केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली का पहला पायलट प्रोजेक्ट पिछले साल अक्टूबर में करनाल, जम्मू और श्रीनगर क्षेत्रीय कार्यालयों में पूरा हुआ था, जिसमें 49,000 से अधिक ईपीएस पेंशनभोगियों को लगभग 11 करोड़ रुपये का पेंशन वितरित किया गया था। दूसरा पायलट नवंबर में 24 क्षेत्रीय कार्यालयों में शुरू किया गया था, जहां 9.3 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को लगभग 213 करोड़ रुपये की पेंशन वितरित की गई थी। बयान के मुताबिक, पेंशन सेवाओं को बढ़ाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, ईपीएफओ ने दिसंबर में कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत नए सीपीपीएस को पूर्ण पैमाने पर लागू किया।
अपनी पेंशन को सहजता से हासिल करने का अधिकार
दिसंबर 2024 के लिए ईपीएफओ के सभी 122 पेंशन वितरण क्षेत्रीय कार्यालयों से संबंधित 68 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को लगभग 1,570 करोड़ रुपये की पेंशन वितरित की गई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि ईपीएफओ के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में सीपीपीएस का पूर्ण पैमाने पर कार्यान्वयन एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। यह परिवर्तनकारी पहल पेंशनभोगियों को देश में कहीं भी किसी भी बैंक, किसी भी शाखा से अपनी पेंशन को सहजता से हासिल करने का अधिकार देती है।