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EPFO Pension: हायर पेंशन का आवेदन अटक गया? जानें इसके कारण और सॉल्यूशन

ईपीएफओ ने इस संबंध में कुछ निर्देश दिए हैं। हायर पेंशन के लिए आवेदन को खारिज करने वाले नियोक्ता को कारण बताना होगा।

Edited By: Alok Kumar @alocksone
Published on: September 15, 2023 16:53 IST
EPFO- India TV Paisa
Photo:PTI कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

अगर आपका हायर पेंशन का आवेदन अटक गया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने आवेदन को ट्रैक कर सकते हैं और उसमें सुधार का प्रॉसेस कर सकते हैं। दरअसल, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत हायर पेंशन के आवेदन को ट्रैक करने की सुविधा दे रहा है। ईपीएफओ के मेंबर सेवा पोर्टल पर लॉग इन कर आवदेन को ट्रैक कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि अगर किसी व्यक्ति ने विभिन्न संगठनों के साथ काम किया है, तो क्या प्रत्येक कंपनी (अतीत और वर्तमान नियोक्ता) को हायर पेंशन के लिए दिए गए आवेदन को मंजूरी देना आवश्यक है। आइए, आपके सभी सवालों के जवाब देते हैं। 

क्या प्रत्येक कंपनी के लिए आवेदन स्वीकृत करना आवश्यक है?

फाइनेंशियल सेक्टर के जानकारों का कहना है कि ईपीएफओ द्वारा आवेदन को प्रॉसेस करने से पहले सभी नियोक्ताओं (अतीत या वर्तमान) को उनके स्तर पर सत्यापन और अनुमोदन के लिए भेजा जाता है। इस पर सभी नियोक्ताओं को मंजूरी देनी होगी। हायर पेंशन का आवेदन ईपीएफओ पोर्टल पर नियोक्ता के लॉगिन करने पर दिखाई देगा। हालांकि, इस पेंशन के लिए नियोक्ता को कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी को सत्यापित करना आवश्यक है। नियोक्ता उच्च वेतन पर पेंशन के लिए आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकार कर सकता है। 

ईपीएफओ ने हायर पेंशन के आवेदनों को मंजूरी देने के लिए समयसीमा अनिवार्य की है?

ईपीएफओ ने 26 जून, 2023 को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा था कि नियोक्ताओं के पास अपनी ओर से प्रक्रिया पूरी करने के लिए 30 सितंबर तक का समय है। इसे नियोक्ता द्वारा आवेदनों की समीक्षा और सत्यापन के लिए एक निश्चित समयरेखा के रूप में देखा जा सकता है।

कर्मचारियों के सामने क्या परेशानी?

कर्मचारियों को दो​ स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है: एक पूर्व नियोक्ता आवेदक के हायर ईपीएस पेंशन के आवेदन को अस्वीकार कर सकता है, भले ही दस्तावेज़ सही हों या एक पिछले नियोक्ता ने अभी तक आवेदन की समीक्षा नहीं की है। इन स्थितियों के कारण ईपीएफओ या तो उच्च पेंशन आवेदन को अस्वीकार कर सकता है या आवेदन स्वीकार करने की प्रक्रिया में देरी कर सकता है। 

ऐसे मामलों में कोई कर्मचारी क्या कर सकता है?

ईपीएफओ ने इस संबंध में कुछ निर्देश दिए हैं। हायर पेंशन के लिए आवेदन को खारिज करने वाले नियोक्ता को कारण बताना होगा। ऐसी अस्वीकृति की सूचना संबंधित आवेदक को दी जाएगी।" जिस कर्मचारी का पेंशन आवेदन खारिज कर दिया गया है, उसे आवेदन में आवश्यक सुधार करने या अतिरिक्त दस्तावेज प्रदान करने का मौका मिलेगा, जैसा भी कारण होगा। जब कोई व्यक्ति आवेदन की स्थिति को ट्रैक करेगा तो यह ईपीएफओ के सदस्य सेवा पोर्टल पर दिखाया जाएगा। 23 अप्रैल, 2023 के ईपीएफओ परिपत्र के अनुसार, यदि नियोक्ता ने आवेदन को मंजूरी नहीं दी है, तो ईपीएफओ कर्मचारी को कोई अतिरिक्त सबूत या साक्ष्य प्रदान करने या किसी भी गलती या त्रुटियों को ठीक करने का अवसर प्रदान करेगा (कर्मचारियों द्वारा की गई गलतियों सहित) /पेंशनभोगी)। 

किसी व्यक्ति के पास पेंशन आवेदन में सुधार या बदलाव करने के लिए अस्वीकृति पत्र जारी होने से एक महीने का समय होगा। ईपीएफओ की 26 जून, 2023 की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, "कोई भी पात्र पेंशनभोगी/सदस्य जिसे केवाईसी के अद्यतनीकरण में किसी भी समस्या के कारण विकल्प/संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, वह तुरंत ईपीएफआईजीएमएस पर ऐसी शिकायत दर्ज करा सकता है।" उसके बाद उसका समाधान किया जाएगा। 

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