EPFO के सदस्यों के लिए अच्छी खबर है। वे देशभर में कहीं से भी अपना पेंशन जल्द निकाल पाएंगे। आपको बता दें कि केंद्रीयकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) का पायलट रन हाल ही में सफलतापूर्वक पूरा हो गया है, जिसके बाद पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) के हस्तांतरण की जरूरत खत्म हो गई है। इसके बाद ईपीएफओ सदस्यों के लिए देशभर में कहीं से पेंशन निकालने का रास्ता साफ हो गया है। यानी कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में शामिल सदस्य अब देशभर में कहीं से अपना पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। मिल जानकारी के अनुसार, अगले साल यानी 2025 के जनवरी महीने से यह सेवा सभी ईपीएफओ सदस्यों के लिए शुरू हो जाएगी। इसके बाद वे देश के किसी हिस्से से अपना पेंशन निकाल पाएंगे।
मनसुख मंडाविया ने किया था ऐलान
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने पिछले सप्ताह कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत सीपीपीएस के पायलट रन के सफल समापन की घोषणा की थी। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पायलट रन 29 और 30 अक्टूबर 2024 को पूरा हो गया है, जिसके तहत जम्मू, श्रीनगर और करनाल क्षेत्रों के 49,000 से अधिक ईपीएस पेंशनभोगियों को अक्टूबर 2024 के लिए लगभग 11 करोड़ रुपये की पेंशन वितरित की जाएगी।
केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली कैसे वर्क करेगा
मंडाविया ने कहा कि सीपीपीएस की मंजूरी ईपीएफओ के आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और पेंशनभोगियों को देश में कहीं भी किसी भी बैंक, किसी भी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। यह पहल पेंशनभोगियों के सामने लंबे समय से चल रही चुनौतियों का समाधान करती है और एक निर्बाध और कुशल संवितरण तंत्र सुनिश्चित करती है। उन्होंने कहा, "ईपीएफओ को अपने सदस्यों और पेंशनभोगियों की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध एक अधिक मजबूत, उत्तरदायी और तकनीक-सक्षम संगठन में बदलने के हमारे चल रहे प्रयासों में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।
देशभर में ईपीएफओ सदस्यों के लिए कब शुरू होगी?
ईपीएफओ की चल रही आईटी आधुनिकीकरण परियोजना केंद्रीकृत आईटी सक्षम प्रणाली (सीआईटीईएस 2.01) के हिस्से के रूप में जनवरी 2025 तक नई सीपीपीएस प्रणाली पूरी तरह से शुरू हो जाएगी और इससे ईपीएफओ के 78 लाख से अधिक ईपीएस पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। ईपीएफओ ईपीएस पेंशनभोगियों के लिए सेवाओं में सुधार की दिशा में लगातार काम कर रहा है और नई सीपीपीएस प्रणाली इस दिशा में एक बड़ा सुधार है। ईपीएफओ के केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारी समिति की 109वीं बैठक में 10 अक्टूबर को केंद्रीकृत पेंशन भुगतान को सक्षम करने के साथ-साथ आईटी से संबंधित सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में सुधार के लिए कदमों पर चर्चा की गई और आईटी प्रणाली के ओवरहाल को पूरा करने की समयसीमा पर ध्यान दिया गया। कार्यकारी समिति ईपीएफ अधिनियम, 1952 के तहत एक वैधानिक समिति है जिसका कार्य केंद्रीय बोर्ड, ईपीएफ को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करना है।