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EPFO: क्या आपका ईपीएफ अकाउंट बंद पड़ा है? खाते में जमा पैसे निकालने के लिए आपको क्या करना होगा

ईपीएफओ के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति अपने बंद पड़े खाते को दोबारा शुरू करा सकता है और खाते में जमा पैसों का एक्सेस प्राप्त कर सकता है। अगर आपका खाता UAN न होने की वजह से बंद हो गया है तो आपको ईपीएफओ के दफ्तर जाना होगा और यूएएन नंबर के लिए अप्लाई करना होगा।

Edited By: Sunil Chaurasia
Published : Nov 30, 2024 6:15 IST, Updated : Nov 30, 2024 7:14 IST
दोबारा एक्टिवेट हो सकता है बंद पड़ा खाता- India TV Paisa
Photo:PTI दोबारा एक्टिवेट हो सकता है बंद पड़ा खाता

ईपीएफओ के आंकड़ों के मुताबिक, मार्च 2024 तक 21.55 लाख निष्क्रिय खातों (Inoperative Accounts) में कुल 8505.23 करोड़ रुपये जमा हैं। वित्त वर्ष 2018-19 में निष्क्रिय ईपीएफ खातों की संख्या 6.91 लाख थी और इनमें कुल 1638.37 करोड़ रुपये जमा था। यानी 5 साल के अंतराल में निष्क्रिय ईपीएफ खातों की संख्या के साथ-साथ इनमें जमा पैसों में भी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। निष्क्रिय ईपीएफ खाते वो खाते होते हैं, जिनमें 3 साल तक कोई पैसा जमा नहीं होता है। इसके अलावा, जिन कर्मचारियों की उम्र 58 साल तक पहुंच जाती है, उनके खातों को भी निष्क्रिय खाता माना जाता है। अगर आपका भी ईपीएफ अकाउंट निष्क्रिय या बंद पड़ा है तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए।

दोबारा एक्टिवेट हो सकता है बंद पड़ा खाता

ईपीएफओ के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति अपने बंद पड़े खाते को दोबारा शुरू करा सकता है और खाते में जमा पैसों का एक्सेस प्राप्त कर सकता है। अगर आपका खाता UAN न होने की वजह से बंद हो गया है तो आपको ईपीएफओ के दफ्तर जाना होगा और यूएएन नंबर के लिए अप्लाई करना होगा। यूएएन नंबर मिलने के बाद आप अपने निष्क्रिय पड़े खाते को केवाईसी प्रक्रिया के बाद दोबारा एक्टिवेट करा सकते हैं।

केवाईसी के बिना एक्टिवेट नहीं होगा ईपीएफ खाता

अगर आपके पास यूएएन नंबर है लेकिन वो आपके ईपीएफ खाते के साथ लिंक नहीं है तो ऐसी परिस्थितियों में भी आपको ईपीएफओ दफ्तर जाना होगा और यूएएन नंबर को खाते के साथ लिंक करने का आवेदन करना होगा। ध्यान रहे कि इस पूरे प्रोसेस में केवाईसी कराना बहुत जरूरी है। बिना केवाईसी के आपका खाता एक्टिवेट नहीं होगा। केवाईसी प्रोसेस पूरा होने के बाद आप अपने खाते को एक्टिवेट करने के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, जिसके बाद आप अपने ईपीएफ खाते में जमा पैसों तक न सिर्फ एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं बल्कि उन्हें क्लेम करने के लिए भी प्रोसेस कर सकते हैं।

खाता बंद हुए 3 साल नहीं हुए तो ऑनलाइन आवेदन से भी हो जाएगा काम

अगर आपके ईपीएफ खाते को निष्क्रिय हुए 3 साल से ज्यादा समय नहीं हुआ है और आपका खाता यूएएन नंबर से लिंक है तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन वेरिफाई होने के बाद आपका खाता दोबारा एक्टिवेट हो जाएगा। जिसके बाद आप अपने खाते में जमा पैसों के लिए क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा, अगर आपके ईपीएफ खाते को निष्क्रिय हुए 3 साल से ज्यादा हो गए हैं तो आपको ईपीएफओ दफ्तर जाकर ऑफलाइन आवेदन करना होगा।

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