कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) सदस्यों के जीवन को आसान बनाने के लिए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने ईलाज, पढ़ाई, शादी और घर खरीदने के लिए पैसा निकालना की प्रक्रिया को आसाान बना दिया है। ईपीएफओ ने इसके लिए ऑटो-सेटलमेंट के नियमों को आसान बनाया हे। नियम 68K के तहत पढ़ाई और शादी के लिए और नियम 68B के तहत घर के लिए ऑटो-सेटलमेंट की सुविधा हाल ही में शुरू की गई थी। ईलाज खर्च के लिए निकाली जाने वाली राशि में बढ़ोतरी की गई है। अब इन मदों के तहत 1 लाख रुपये तक के सभी दावे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के ऑटो-सेटलमेंट के तहत पूरे हो जाएंगे।
ऑटो-प्रोसेसिंग से क्लेम सेटलमेंट कैसे जल्द होगा?
ईपीएफओ आमतौर पर क्लेम को प्रॉसेस करने में कुछ समय लेता है क्योंकि यह ईपीएफ सदस्य की पात्रता, क्लेम के लिए प्रस्तुत दस्तावेज, ईपीएफ खाते की केवाईसी स्थिति, वैलिड बैंक अकाउंट आदि की जांच करता है। ऑटो-प्रोसेसिंग सेटलमेंट से शुरू होने से पूरी प्रक्रिया आईटी सिस्टम संचालित करेगा और मानव हस्तक्षेप को समाप्त करेगा। केवाईसी, पात्रता और बैंक सत्यापन के साथ कोई भी दावा आईटी टूल द्वारा स्वचालित रूप से भुगतान के लिए काम करेगा। इसके फलस्वरूप दावा निपटान की अवधि 10 दिनों से घटाकर 3-4 दिनों हो जाएगी।
करोड़ों लोगों को मिलेगा फायदा
जानकारों का कहना है कि शादी, उच्च शिक्षा और घर खरीदने के लिए 1 लाख रुपये तक का ऑटो-सेटलमेंट सुविधा की शुरुआत से ईपीएफ सदस्यों को तेजी से दावा निपटान करने में मदद मिलेगी। ईपीएफ योजना के पैरा 68जे के अनुसार दावों के स्वत: निपटान की सीमा ईपीएफ सदस्यों को अब अपने या आश्रित के चिकित्सा खर्चों के लिए 1 लाख रुपये तक की अधिक राशि निकालने में सक्षम करेगी।