मार्केट में उपलब्ध अलग-अलग निवेश विकल्प के अपने फायदे और नुकसान हैं। कोई निवेशक को बंपर रिटर्न देने का काम करता है तो उनमें कोई टैक्स छूट भी प्रदान करता है। ऐसी ही तीन निवेश विकल्प हैं, इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ईएलएसएस), पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (पीपीएफ) और यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (यूलिप)। ईएलएसएस इक्विटी श्रेणी के अंतर्गत आता है, पीपीएफ ऋण श्रेणी के अंतर्गत आता है और यूलिप एक बीमा उत्पाद है। टैक्सपेयर्स के लिए, इन तीन निवेश उत्पादों की तुलना करना जरूरी है क्योंकि इन तीनों में आयकर धारा 80सी के तहत टैक्स छूट मिलती है। इसलिए निवेशकों को निवेश निर्णय लेने से परेशानी होती है कि इन तीनों में कौन सबसे बेहतर है? आइए समझने की कोशिश करते हैं।
ईएलएसएस, पीपीएफ और यूलिप तीनों निवेश विकल्प में आयकर की धारा 80 सी के तहत निवेशकों को अच्छा रिटर्न देने के साथ-साथ सालाना 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स छूट लाभ मिलता है।
ईएलएसएस बनाम पीपीएफ बनाम यूलिप
1. तरलता: यूलिप और पीपीएफ की तुलना में ईएलएसएस केवल 3 साल की सबसे कम लॉक-इन अवधि प्रदान करता है। वहीं, यूलिप और पीपीएफ में क्रमशः 5 साल और 15 साल की लॉक-इन अवधि होती है।
2. निवेश प्रबंधन लागत: ईएलएसएस कम लागत और पेशेवर प्रबंधन का लाभ प्रदान करता है क्योंकि सेबी ने व्यय अनुपात पर सीमा निर्धारित की है जबकि यूलिप के लिए ऐसी कोई सीमा नहीं है। यूलिप योजनाओं के शुल्क म्युचुअल फंड की तुलना में बहुत अधिक हो सकते हैं। पीपीएफ के लिए, निवेशक को अपनी निवेश राशि के अलावा सिर्फ 100 रुपये का एक बार शुल्क देना होगा।
3. जोखिम कवर: यूलिप एक इन-बिल्ट इंश्योरेंस प्लान के साथ आते हैं जो पॉलिसी की अवधि के भीतर पॉलिसीधारक की मृत्यु होने की स्थिति में परिवार को सुनिश्चित राशि प्रदान करता है। जबकि, म्यूचुअल फंड और पीपीएफ के मामले में बीमा के माध्यम से कोई जोखिम कवर नहीं होता है।
4. निवेश पर रिटर्न: पीपीएफ पर रिटर्न निश्चित, गारंटीकृत और कर से मुक्त है जबकि ईएलएसएस और यूलिप रिटर्न के मामले में गारंटी नहीं है क्योंकि दोनों निवेश विकल्प बाजार से जुड़े हैं। पीपीएफ में मौजूदा ब्याज दर 7.1% सालाना है। ईएलएसएस पर 3 साल और 5 साल का औसत रिटर्न क्रमश: 17.19% और 11.10% है।
5. टैक्सेशन: पीपीएफ का पैसा मैच्योरिटी पर निकालने पर कोई टैक्स नहीं देना होता है, जबकि ईएलएसएस लाभ के मामले में लॉक-इन अवधि के बाद 1 लाख रुपये की छूट के साथ 10% कर लगाया जाता है। दूसरी ओर, यूलिप के मामले में, परिपक्वता राशि केवल तभी कर मुक्त रहती है जब कुल सालाना प्रीमियम 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष तक हो और अगर, सालाना प्रीमियम 2.5 लाख रुपये से अधिक हो जाता है, तो किसी को किसी भी आय पर पूंजीगत लाभ कर का भुगतान करना पड़ता है। एक वर्ष से अधिक के लिए रखे जाने पर 10% की दर से और एक वर्ष से कम के लिए रखे जाने पर 15% की दर से अर्जित किया जाता है।
इन बातों का भी ख्याल रखें
- लॉक-इन अवधि: ईएलएसएस- 3 वर्ष; पीपीएफ- 15 वर्ष (7 वर्ष के बाद आंशिक निकासी की अनुमति); यूलिप- 5 वर्ष।
- कराधान: ईएलएसएस- किसी भी वित्तीय वर्ष में 1,00,000 रुपये से अधिक के लाभ पर 10% है। पीपीएफ- कर मुक्त, यूलिप-रिटर्न धारा 10(10डी) के तहत छूट प्राप्त है।
- जोखिम: ईएलएसएस- इक्विटी लिंक्ड; पीपीएफ- सरकार समर्थित, सबसे सुरक्षित; यूलिप- इक्विटी/डेट/हाइब्रिड के संयोजन पर निर्भर करता है।