केंद्र सरकार की ओर से PM Vidyalaxmi स्कीम शुरू की गई है। क्या आप इस बेहतरीन स्कीम के बारे में जानते हैं। आपको बता दें कि पीएम विद्यालक्ष्मी स्कीम के तहत, कोई भी छात्र जो हायर एजुकेशन में प्रवेश लेता है, वह इस स्कीम के तहत पाठ्यक्रम से संबंधित ट्यूशन फीस और अन्य खर्चों की पूरी राशि को कवर करने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से बिना किसी गारंटर के लोन प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। आइए इस स्कीम के बार में विस्तृत जानकारी लेते हैं।
पीएम विद्यालक्ष्मी स्कीम के तहत एजुकेशन लोन
यह स्कीम उन छात्रों के लिए उपलब्ध होगी जो राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) के अनुसार भारत में शीर्ष 860 गुणवत्ता उच्च शिक्षा संस्थानों (QHEI) में दाखिला लेते हैं। इस स्कीम में लोन लेने के लिए फेमिली इनकम कोई बाधा नहीं होगी। सभी इनकम ग्रुप के छात्र, इस स्कीम के तहत लोन लेने के पात्र होंगे।
पीएम विद्यालक्ष्मी स्कीम के तहत लोन के लिए कैसे अप्लाई करें?
हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट "पीएम-विद्यालक्ष्मी" नामक एक प्लेटफॉर्म शुरू करेगा, जिसके जरिये छात्र आसानी से लोन और ब्याज सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकेंगे। इस प्लेटफॉर्म का उपयोग सभी बैंक करेंगे। ब्याज सब्सिडी का भुगतान ई-वाउचर और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) वॉलेट का उपयोग करके किया जाएगा।
कितनी मिलेगी लोन और ब्याज दर क्या होगा?
पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के तहत आपको मिलने वाले एजुकेशन लोन की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। यह हायर एजुकेशन संस्थान द्वारा ली जाने वाली कोर्स फीस और अन्य फीस और मेस, हॉस्टल फीस और प्रति कोर्स के दौरान छात्र द्वारा आवश्यक रहने के खर्च की उचित राशि पर निर्भर करेगा। वहीं, जिस छात्र की वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपये तक है और जो किसी अच्छे हायर एजुकेशन संस्थान से कोई कोर्स कर रहा है, वह 10 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण पर 3% ब्याज छूट पाने का पात्र होगा। अगर एजुकेशन लोन की राशि 10 लाख रुपये से अधिक है, तो 10 लाख रुपये तक के लोन की कुल मूल राशि पर ब्याज छूट प्रदान की जाएगी।