PAN-Aadhaar Linking: आज के समय में देश के अधिकांश लोगों के पास दो महत्वपूर्ण दस्तावेज अवश्य ही होंगे। पहला है UIDAI द्वारा जारी किया गया आधार कार्ड (Aadhar Card), और दूसरा आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया पैन कार्ड (Pan Card)। यदि आपके पास ये दोनों हैं तो आज ही दोनों को लिंक कर लीजिए। क्योंकि आधार का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन लिंक न कराने पर आपका पैन कार्ड जरूर बेकार हो सकता है। एक बार जो पैन बेकार पड़ा तो आपको इसके कई गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। फिलहाल आयकर विभाग ने यह नहीं बताया है कि बेकार पड़े पैन कार्ड को दोबारा एक्टिव किया जा सकेगा कि नहीं, ऐसे में आपके पास नया कार्ड अप्लाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। अब चूंकि आधार पैन लिंकिंग की डेडलाइन खत्म होने में चंद घंटे बचे हैं तो आपके मन में भी कई सवाल उमड़ रहे होंगे। आधार पैन कैसे लिंक करें? किन लोगों को इससे छूट मिली है? अगर आधार पैन लिंक न किया तो क्या होगा? आइए एक एक कर इन्हीं सब सवालों के जवाब ढ़ूंढते हैं।
किन्हें आधार से पैन लिंक कराना है जरूरी?
आयकर विभाग ने आज यानी 30 जून, 2023 को आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने का आखिरी दिन घोषित किया है। आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई 2017 को पैन आवंटित किया गया है, और वह आधार नंबर प्राप्त करने के लिए पात्र है, उसे 30 जून की समय सीमा के भीतर अपने आधार को पैन के साथ लिंक करना जरूरी है, यदि ऐसा नहीं हो पाता हो तो व्यक्ति का पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।
इन चार लोगों को मिली है छूट
आधार कार्ड को पैन से लिंक कराना सभी के लिए अनिवार्य है, लेकिन इसमें 4 तरह के लोगों को छूट मिली है। यदि आप असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय राज्य से हैं तो आपको फिलहाल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अनिवासी भारतीयों के लिए भी आधार पैन लिंक कराने की जरूरत नहीं है। साथ ही बुजुर्गों का ख्याल रखते हुए सरकार ने 80 की उम्र पार कर चुके लोगों को इस बंदिश से राहत दी है। इसके अलावा जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं हैं, उसे आधार कार्ड प्राप्त करने की अनुमति नहीं है, ऐसे में सीधे तौर पर इन्हें आधार पैन लिंक नहीं करवाना होगा।
क्या होगा यदि लिंक नहीं कराया तो
- यदि आपने आज भी पैन को आधार से लिंक नहीं कराया तो कल यानी 1 जुलाई 2023 से आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा।
- पैन कार्ड डिएक्टिवेट होने पर अगर आप इसका इस्तेमाल किसी भी फाइनेंशियल कार्य के लिए दस्तावेज के रूप में करते हैं तो आपके ऊपर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है
- पैन इनेक्टिव होने पर आप आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे और आपके पेडिंग रिटर्न प्रोसेस नहीं हो पाएंगे।
- आपके पेंडिंग रिफंड भी जारी नहीं किए जाएंगे।
- पैन कार्ड के इनएक्टिव होने के बाद पेंडिंग प्रोसीडिंग पूरी नहीं की जा सकतीं
- आपका टैक्स डिडक्शन भी हाई रेट पर होगा।
- लोन, क्रेडिट कार्ड लेना और बैंकिंग से जुड़े कई अन्य कामों में ऐसे लोगों को दिक्कत आएगी
कैसे करें घर बैठे पैन को आधार से लिंक? (How to link PAN with Aadhaar Online)
- आधार नंबर को पैन के साथ जोड़ना चाहते हैं उन्हें अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजना होगा। इसका फॉर्मेट है UIDPAN<स्पेस><12 नंबरों का आधार कार्ड><स्पेस><10 digit PAN> फिर इसे 567678 या 56161 पर भेज दें।
- इसके अलावा आप https://incometaxindiaefiling.gov.in/ पर जाकर लिंक कर सकते हैं
- इनकम टैक्स का e-filing पोर्टल खोलें।अगर इस पोर्टल पर आप पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो रजिस्टर करिए।
- पैन नंबर के साथ पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ को डालकर लॉगइन करें। एक पॉप अप विंडो आएगा, जिसपर आपको पैन आधार से लिंक करने को कहा जाएगा।
- आप ‘Profile Settings’ पर जाकर ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक करें।
- आप अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए https://www.utiitsl.com/ या https://www.egov-nsdl.co.in/ पर भी जा सकते हैं।
- लिंकिंग में समस्या आने पर इसे NSDL और UTITSL के पैन सेवा केंद्रों से ऑफलाइन भी कर सकते हैं।