वाहन चलाते वक्त फोन पर इस तरह बात करने पर नहीं लगेगा कोई जुर्माना, सड़क परिवहन मंत्रालय ने दी जानकारी
फायदे की खबर | 29 Jul 2021, 5:19 PMमोटर यान (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा 184 (ग) में मोटर वाहन चलाते समय में हैंड-हेल्ड कम्यूनिकेशन उपकरणों के इस्तेमाल के लिए दंड का प्रावधान है।