सीजीएचएस के तहत चिकित्सा दावों के निपटान में अब नहीं होगी देरी, न्यायालय ने समिति बनाने का दिया निर्देश
फायदे की खबर | 14 Apr 2018, 12:41 PMकेंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के तहत भुगतान के दावों में ‘अनावश्यक प्रताड़ना’ से सेवानिवृत्त सरकारी कर्मियों को बचाने के लिए उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से एक महीने के भीतर भुगतान करने के लिए उच्च अधिकार प्राप्त समिति का तेजी से गठन करने के लिए कहा है।