नई दिल्ली। यह बात सही है कि सरकार ने आम बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। लेकिन आप चाहें तो बुद्धिमानी से निवेश करते हुए 7.5 लाख रुपए तक की सालाना कमाई पर इनकम टैक्स बचा सकते हैं। इसके लिए आपको इंवेस्टमेंट के कुछ विकल्पों का कैसे इस्तेमाल करना है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे।
धारा 87ए के कारण तीन लाख रुपए तक की आय पर नहीं देना होगा टैक्स
- धारा 87ए के तहत मिलने वाली छूट जो पांच लाख रुपए तक की सालाना आय वाले लोगों को 5,000 रुपए तक मिला करती थी, उसे घटा कर 2,500 रुपए कर दिया गया है।
- अब अगर इनकम टैक्स की टैक्स रेट और धारा 87ए को जोड़ कर देखें तो जिन लोगों की आय तीन लाख रुपए हैं उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा।
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धारा 80सी के तहत करें डेढ़ लाख तक का निवेश
- आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत आप डेढ़ लाख रुपए तक का निवेश कर सकते हैं।
- इसमें आपको तमाम विकल्प मिलते हैं जैसे जीवन बीमा, इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम, प्रोविडेंट फंड, 5 साल के टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट, होम लोन के मूलधन का भुगतान, बच्चों के स्कूल की ट्यूशन फीस आदि।
होम लोन के ब्याज भुगतान पर दो लाख तक डिडक्शन का लाभ
- टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन के अनुसार, अगर आपने घर की खरीदारी होम लोन लेकर की है और उसमें रहते भी हैं तो इसके दो लाख रुपए तक के ब्याज भुगतान पर डिडक्शन का लाभ ले सकते हैं।
- अगर यह घर आपका पहला घर है और घर की कीमत 50 लाख से कम है और आपने 35 लाख रुपए से कम का होम लोन लिया है तो आप 2.5 लाख तक की कटौती का लाभ ले सकते हैं।
- आयकर में कटौती का दो लाख रुपए का लाभ आयकर अधिनियम की धारा 24बी के तहत मिलता है। जबकि पहला घर खरीदने पर मिलने वाला अतिरिक्त 50,000 रुपए की कटौती का लाभ धारा 80EE के तहत मिलता है।
मेडिक्लेम के जरिए 50,000 रुपए तक की बचत
- लगातार महंगे होते हेल्थकेयर को देखते हुए हर किसी के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी है।
- इससे न केवल आप विपरीत परिस्थितियों में हॉस्पिटल के खर्च से बच पाते हैं बल्कि इसके प्रीमियम के भुगतान पर आपको इनकम टैक्स में डिडक्शन का लाभ भी मिलता है।
- अगर आप अपने और परिवार के लिए मेडिक्लेम लेते हैं तो 25,000 तक के प्रीमियम पर डिडक्शन का लाभ ले सकते हैं।
- अगर आप अपने माता-पिता के मेडिक्लेम का प्रीमियम भी भरते हैं 25,000 रुपए और जोड़ लीजिए। मतलब कुल मिलाकर 50,000 रुपए।
NPS में रिटायरमेंट के लिए निवेश
आयकर अधिनियम की धारा 80सीसीडी(1बी) के तहत अगर आप नेशनल पेंशन सिस्टम के खाते में 50,000 रुपए सालाना जमा करते हैं तो आयकर में अतिरिक्त कटौती का लाभ ले सकते हैं।
इस प्रकार बचत करने पर आपको इनकम टैक्स के तौर पर किसी तरह का भुगतान करने की जरूरत नहीं होगी। हां, समय पर अपने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना मत भूलिए, नहीं तो बजट प्रस्ताव के अनुसार 10,000 रुपए तक की लेट फीस देनी पड़ सकती है।