Friday, November 22, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. पैसा
  3. फायदे की खबर
  4. बहुत आसान है घर में जमा सिक्कों और फटे पुराने नोटों को एक्सचेंज कराना, RBI के निर्देश से कोई भी बैंक इंकार नहीं कर सकता

बहुत आसान है घर में जमा सिक्कों और फटे पुराने नोटों को एक्सचेंज कराना, RBI के निर्देश से कोई भी बैंक इंकार नहीं कर सकता

घर में जमा सिक्कों या फटे पुराने नोटों को आप आसानी से एक्सचेंज करा सकते हैं, RBI निर्देशों के मुताबिक कोई भी बैंक इससे इंकार नहीं कर सकता

Manoj Kumar @kumarman145
Updated on: October 24, 2017 13:22 IST
बहुत आसान है घर में जमा सिक्कों और फटे पुराने नोटों को एक्सचेंज कराना, RBI के निर्देश से कोई भी बैंक इंकार नहीं कर सकता- India TV Paisa
बहुत आसान है घर में जमा सिक्कों और फटे पुराने नोटों को एक्सचेंज कराना, RBI के निर्देश से कोई भी बैंक इंकार नहीं कर सकता

नई दिल्ली। बच्चों के पिगीबैंक या घर में जमा सिक्कों को अगर आप एक्सचेंज कराना चाहते हैं तो आप इसकी सुविधा आपको अपने बैंक की शाखा में तो मिलेगी ही साथ में आप चाहें तो किसी और दूसरे बैंक की शाखा में भी सिक्कों और फटे पुराने नोटों को एक्सचेंज करा सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश के मुताबिक कोई भी बैंक आपके सिक्कों, फटे पुराने या फिर नष्ट हो चुके नोटों को एक्सचेंज करने से इंकार नहीं कर सकता।

सिक्के जमा कराने का ये है नियम

रिजर्व बैंक के निर्देशों के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति बैंक में 1 रुपए या इससे ऊपर की कीमत वाले सिक्के जमा कराने जाता है तो एक दिन में वह अधिकतम 1000 रुपए तक के सिक्के जमा करा सकता है, वहीं 50 पैसे के एक दिन में अधिकतम 20 सिक्के यानि 10 रुपए तक के सिक्के जमा हो सकते हैं।

फटे पुराने नोटों को बदलने का ये है नियम

रिजर्व बैंक के मुताबिक अगर कोई नोट गंदा हो चुका हो, 2 हिस्सों में बंटा हो या फिर नोट के दो हिस्सों को चिपकाया गया हो तो उस नोट को किसी भी बैंक की किसी भी शाखा में बदला जा सकता है। इस तरह के एक दिन में प्रति व्यक्ति 20 नोट बदले जा सकते हैं, या फिर अधिकतम 5000 रुपए तक के नोट बदले जा सकते हैं, 5000 रुपए तक या 20 नोट बदलने तक किसी तरह का शुल्क नहीं लगेगा। अगर नोट 20 से ज्यादा हैं या फिर उनकी कीमत 5000 रुपए से अधिक है तो बैंक को सर्विस चार्ज वसूलने का अधिकार होगा। अगर कीमत 50000 रुपए से अधिक है तो नोट बदलते समय बैंक को नियमों के मुताबिक ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है।

अगर नोट के अधिकतम 5 टुकड़े हो चुके होंगे तो उसे नॉन चेस्ट शाखाओं में बदला जा सकता है, शाखा में संबधित अधिकारी को नियमों के मुताबिक नोट को जोड़ना होगा और एक्सचेंज करना होगा, अगर शाखा मे संबधित अधिकारी नोट को जोड़ने में सक्षम नहीं होगा तो उसे नोट को संबधित करेंसी चेस्ट में भेजना पड़ेगा साथ में नोट बदलवाने वाले व्यक्ति को एक्सचेंज की रकम हासिल करन के लिए 30 दिन के अंदर कोई तारीख देनी होगी। अगर नोटों के 5 से ज्यादा टुकड़े हो चुके होंगे और और उनकी कीमत 5000 रुपए से अधिक होगी तो सारे नोट संबधित करेंसी चेस्ट को भेजने पड़ेंगे।

Latest Business News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। My Profit News in Hindi के लिए क्लिक करें पैसा सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement