लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना का नाम मुख्यमंऋी कृषक दुर्घटना कल्याण योजना करने के साथ ही इसके नियम और सुविधाओं में बदलाव किया गया है।
इस योजना के तहत दुर्घटना में मृत किसानों या दिव्यांग के परिजनों को पांच लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी।
वारिस के तौर पर किसान के परिवार के अलावा बटाईदार भी बीमा का हकदार होगा। पहले इस योजना का लाभ सिर्फ खातेदार किसान और सह-खातेदार को ही मिलता था।
इस योजना के दायरे में प्रदेश के 2 करोड़ 38 लाख 22 हजार किसान आएंगे। इस योजना का लाभ 14 सितंबर 2019 से मिलेगा। 18 से 70 वर्ष की आयु के किसान इस योजना के पात्र होंगे।
दुर्घटना में किसान की मृत्यु या दिव्यांग होने पर सभी प्रपत्र 45 दिन के भीतर तहसील कार्यालय में आवेदन सहित जमा करना होगा। इसमें एक महीने तक के विलंब को क्षमा करने का अधिकार जिलाधिकारी के पास होगा।