नई दिल्ली: अगर आपने अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से अबतक लिंक नहीं किया तो जल्द कर लीजिए। अगर 30 सितंबर तक आप ऐसा नहीं कर पाए को आपको बड़ा नुकसान होगा। आयकर विभाग के आदेश के मुताबिक 30 सितंबर के बाद जो भी पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं होंगे वह कार्ड निष्क्रिय हो जाएंगे। इससे पहले नियम यह था कि यदि आपका पैन आपके आधार के साथ तय तारीख तक लिंक नहीं किया गया पैन अमान्य हो जाएगा। जुलाई में पेश किए गए बजट ने पैन-आधार लिंकिंग नियमों को बदल दिया गया। पहले जब कानून 2017 में पेश किया गया था तो उसमें कहा गया था कि अगर पैन को अधिसूचित तिथि तक आधार के साथ नहीं जोड़ा गया था तो पैन अमान्य हो जाएगा।
क्या होगा अगर 30 सितंबर तक आधार और पैन लिंक नहीं हुआ
विशेषज्ञों के अनुसार, 30 सितंबर की अधिसूचित तारीख तक पैन को आधार से लिंक नहीं करने पर आगे क्या होगा इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। सरकार को अभी यह स्पष्ट करना बाकि है कि क्या आधार के साथ एक निष्क्रिय हो चुके पैन को फिर से सक्रिय किया जा सकता है या नहीं।
इसके लेकर ITR फाइल करने वाली वेबसाइट, Tax2win.in के सीईओ और संस्थापक अभिषेक सोनी कहते हैं, "आयकर कानून के अनुसार, पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है और इसे 30 सितंबर, 2019 तक करना होगा। यदि आधार पैन के साथ लिंक नहीं है तो करदाता का पैन इन-ऑपरेटिव हो जाएगा। इसका मतलब है कि करदाता पैन का उपयोग नहीं कर पाएगा और यह माना जाएगा कि वह पैन कार्ड नहीं रखता है"
कैसे करें लिंक
- अगर आप पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.
- इसके बाद आपको वेबसाइट पर Link Aadhaar का ऑप्शन दिखेगा. Link Aadhaar के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- जैसे ही आप Link Aadhaar के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एक नया विंडो खुलेगा।
- नए विंडो पेज पर अपना आधार नंबर, पैन नंबर और आधार के अनुसार नाम भरना होगा।
- इसके बाद कैप्चा टाइप करें और Link Aadhaar बटन पर क्लिक करें।