एक परोपकारी सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी देश के नागरिकों को मुफ्रत इलाज की सुविधा प्रदान करना है। यही ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने देश के बड़े गरीब तबके को मुफ्त और बेहतर इलाज की सुविधा प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत योजना (प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी PM-JAY ) की शुरुआत की है। यह योजना देश की उस गरीब जनता के लिए है जिसकी पहुंच महंगी स्वास्थ्य सेवाओं तक नहीं है। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को बड़े अस्पतालों में 5 लाख रुपये तक के इलाज की सुविधा प्रदान की जाती है। खास बात यह है कि ABY में इलाज का खर्च हेल्थ इंश्योरेंस लेने वाले व्यक्ति को नहीं देना होगा।
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आयुष्मान भारत क्या योजना है?
यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज (यू-एच-सी) के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, भारत सरकार की एक प्रमुख योजना “आयुष्मान भारत” की शुरुआत राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के आधार पर की गई है। इस योजना का उद्देश्य है कि “कोई भी पीछे ना छूटे।” 5 लाख हेल्थ बीमा वाली जन आरोग्य स्कीम ( PM-JAY) का लाभ 10 करोड़ परिवारों को मिलेगा. शुरू में गरीब परिवारों को इस स्कीम का लाभ दिया जा रहा है। बाद में PM-JAY के दायरे में निम्न मध्य वर्ग, मध्य वर्ग और ऊपरी मध्य वर्ग के लोगों को भी लाया जाएगा।
किसे मिलता है PM-JAY का लाभ?
आयुष्मान भारत योजना यानि PM-JAY का मकसद गरीब, वंचित ग्रामीण परिवारों और शहरी श्रमिकों के परिवारों की चिन्हित कैटेगरी को स्वास्थय बीमा का लाभ देना है। इसलिए 2011 की जनगणना को आधार मानें तो 8.03 ग्रामीण परिवार और 2.33 करोड़ शहरी परिवार इस स्कीम के दायरे में आएंगे। इस प्रकार शुरुआत में करीब 10 करोड़ परिवार या फिर 50 करोड़ लोग PM-JAY योजना का लाभ उठा सकेंगे। जो भारतीय आबादी का 40% हिस्सा हैं। जन आरोग्य योजना का लाभ उठाने के लिए परिवार में सदस्यों की संख्या और उम्र की सीमा तय नहीं की गई है। यह स्कीम कैशलेश और पेपरलेस होगी। इसके तहत सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराया जा सकेगा।
आयुष्मान भारत की शुरुआत कब हुई?
आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है, जिसे 1 अप्रैल, 2018 को पूरे भारत मे लागू किया गया था। 2018 के बजट सत्र में वित्त मंत्री अरूण जेटली ने इस योजना की घोषणा की।
कौन है इस योजना में शामिल
शुरुआत में करीब 10 करोड़ परिवार या फिर 50 करोड़ लोग PM-JAY योजना का लाभ उठा सकेंगे। यह संख्या और शामिल किए गए परिवार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011 (SECC 2011) के अभाव और व्यावसायिक मापदण्डों पर आधारित हैं। SECC के आंकड़ों के हिसाब से ग्रामीण इलाके की आबादी में D1, D2, D3, D4, D5 और D7 कैटेगरी के लोग आयुष्मान भारत योजना (ABY) में शामिल किये गए हैं। (पीएम-जय)को पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (NHPS) के नाम से जाना जाता था। पूर्ववर्ती राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना (RSBY), जिसकी शुरुआत 2008 में हुई थी, इसका विलय (पीएम-जय) में किया गया। इसलिए (पीएम-जय) के तहत, उन परिवारों को भी शामिल किया गया है जो RSBY में उल्लिखित थे, लेकिन SECC 2011 के डेटाबेस में मौजूद नहीं हैं। (पीएम-जय)पूरी तरह से एक सरकार द्वारा वित्त-पोषित योजना है जिसकी कार्यान्वयन की लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बाटी गई है।
आयुष्मान भारत योजना में अपना नाम कैसे जोड़े?
आयुष्मान भारत योजना में पूरे परिवार का नाम शामिल करवाने के लिए आपको अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल में जाकर सीएमओ से संपर्क करनी होगी ।
आयुष्मान कार्ड कौन बनवा सकता है?
जो भी नागरिक इस योजना का पात्र है, उसे आयुष्मान कार्ड दिया जाता है। इस कार्ड को बोलचाल की भाषा में ई-कार्ड या गोल्डन कार्ड भी कहा जाता है। अगर किसी पात्र व्यक्ति का यह कार्ड नहीं बना है तो वह अस्पताल में भर्ती होने के समय अस्पताल में मौजूद प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र से मिलकर अपना कार्ड बनवा सकता है।
आयुष्मान भारत योजना कार्ड कैसे बनाये?
- कार्ड डाउनलोड करने के लिए निम्न स्टेप फॉलो करें-
- सबसे पहले आयुष्मान भारत की क्लाउड वेबसाइट pmjay.csccloud.in पर विजिट करें.
- वेबसाइट में विजिट करने के बाद आपको होम पेज पर लॉगिन का ऑप्शन नजर आएगा.
- उस ऑप्शन पर ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर साइन इन के बटन पर क्लिक करके साइन इन कर लें.
- साइन करने के बाद आधार कार्ड का नंबर डालें।
आयुष्मान भारत योजना में अपना नाम कैसे देखे
- सबसे पहले अपने मोबाइल फोन में आयुष्मान भारत की ऑफिसियल वेबसाइट https://mera.pmjay.gov.in को ओपन करना है। ...
- इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर लिखकर सामने दिए गए कैप्त्चा कोड को भरना है। ...
- इससे आपके एंटर किये गए मोबाइल में 6 डिजिट का एक OTP आएगा जिसे आपको इस साईट में एंटर कर देना है।
(पीएम-जय) की मुख्य विशेषताएं
- (पीएम-जय)पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त-पोषित दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा/आश्वासन योजना है।
- यह योजना भारत में सार्वजनिक व निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य उपचार के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक की धन राशि लाभार्थियों को मुहया कराती है।
- 10.74 करोड़ से भी अधिक गरीब व वंचित परिवार (या लगभग 50 करोड़ लाभार्थी) इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकतें हैं।
- (पीएम-जय)सेवा संस्थान अर्थात “अस्पतालों” में लाभार्थी को स्वास्थ्य सेवाएँ निशुल्क प्रदान करती है।
- (पीएम-जय)चिकित्सा उपचार से उत्पन अत्यधिक ख़र्चे को कम करने में मदद करती है, जो प्रत्येक वर्ष लगभग 6 करोड़ भारतीयों को गरीबी की रेखा से नीचे पहुचा देता है।
- इस योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले और 15 दिन बाद तक का नैदानिक उपचार, स्वास्थ्य इलाज व दवाइयाँ मुफ्त उपलब्ध होतीं हैं।
- इस योजना के तहत परिवार के आकार, आयु या लिंग पर कोई सीमा नहीं है।
- इस योजना के तहत पहले से मौजूद विभिन्न चिकित्सीय परिस्थितियों और गम्भीर बीमारियों को पहले दिन से ही शामिल किया जाता है।
- (पीएम-जय)एक पोर्टेबल योजना हैं यानी की लाभार्थी इसका लाभ पूरे देश में किसी भी सार्वजनिक या निजी सूचीबद्ध अस्पताल में उठा सकतें हैं।
- इस योजना में लगभग 1,393 प्रक्रियाएं और पैकिज शामिल हैं जैसे की दवाइयाँ, आपूर्ति, नैदानिक सेवाएँ, चिकित्सकों की फीस, कमरे का शुल्क, ओ-टी और आई-सी-यू शुल्क इत्यादि जो मुफ़्त उपलब्ध हैं।
- स्वास्थ्य सेवाओं के लिए निजी अस्पतालों की प्रतिपूर्ति सार्वजनिक अस्पतालों के बराबर की जाती है।
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से क्या लाभ है?
भारत में कई सरकारी वित्त-पोषित स्वास्थ्य बीमा योजनाओं रही है जिनके अंतर्गत विभिन्न राज्यों में प्रति परिवार 30,000 रुपये से लेकर 3,00,000 रुपये तक की धन राशि मुहैया कराई जाती थी जो असमानता उत्पन करती थीं। (पीएम-जय) समस्त लाभार्थियों को सूचीबद्ध माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5,00,000 रुपये मुहैया कराती है।
आयुष्मान कार्ड से कौन कौन सी बीमारी का इलाज होता है?
- चिकित्सिक परीक्षा, उपचार और परामर्श
- अस्पताल में भर्ती से पूर्व ख़र्चा
- दवाइयाँ और चिकित्सा उपभोग्य
- गैर-गहन और गहन स्वास्थ्य सेवाएँ
- लैब टैस्ट
- चिकित्सा आरोपण सेवाएं (जहां आवश्यक हो)
- अस्पताल में रहने का ख़र्चा
- अस्पताल में खाने का ख़र्चा
- उपचार के दौरान उत्पन्न होने वाली जटिलताएँ
- अस्पताल में भर्ती होने के बाद 15 दिनों तक की देखभाल
ग्रामीण इलाके के लिए ABY में शामिल होने के लिए मोटे तौर पर ये योग्यता हैं:
- ग्रामीण इलाके में कच्चा मकान, परिवार में किसी व्यस्क (16-59 साल) का नहीं होना, परिवार की मुखिया महिला हो, परिवार में कोई दिव्यांग हो, अनुसूचित जाति/जनजाति से हों और भूमिहीन व्यक्ति/दिहाड़ी मजदूर
- इसके अलावा ग्रामीण इलाके के बेघर व्यक्ति, निराश्रित, दान या भीख मांगने वाले, आदिवासी और क़ानूनी रूप से मुक्त बंधुआ आदि खुद आयुष्मान भारत योजना आदि खुद आयुष्मान भारत योजना (ABY) में शामिल हो जायेंगे।
शहरी इलाके के लिए ABY में शामिल होने के लिए मोटे तौर पर ये योग्यता हैं:
भिखारी, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामकाज करने वाले, रेहड़ी-पटरी दुकानदार, मोची, फेरी वाले, सड़क पर कामकाज करने वाले अन्य व्यक्ति. कंस्ट्रक्शन साईट पर काम करने वाले मजदूर, प्लंबर, राजमिस्त्री, मजदूर, पेंटर, वेल्डर, सिक्योरिटी गार्ड, कुली और भार ढोने वाले अन्य कामकाजी व्यक्ति स्वीपर, सफाई कर्मी, घरेलू काम करने वाले, हेंडीक्राफ्ट का काम करने वाले लोग, टेलर, ड्राईवर, रिक्शा चालक, दुकान पर काम करने वाले लोग आदि आयुष्मान भारत योजना (ABY) में शामिल होंगे।