नई दिल्ली। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर कहा है कि बच्चे के लिए आधार बनवाने के लिए बच्चे का आधार विवरण जमा करने से पहले जन्म तिथि की अच्छी तरह से जांच कर लें। इसके बाद जन्म तिथि में केवल एक बार ही सुधार/अपग्रेड करवाया जा सकेगा।
यूआईडीएआई ने आधार में जन्म तिथि के सुधार और अपग्रेड संबंधी कुछ सवालों के जवाब भी दिए हैं। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने आधार में जन्म तिथि को अपडेट करवा सकता है। इसके लिए आपको अपने नाम वाले वैध जन्म तिथि प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
आधार में जन्म तिथि को अपडेट करवाने के लिए इनमें से कोई भी दस्तावेज इस्तेमाल किया जा सकता है:
यूआईडीएआई ने कहा कि यदि आप आधार में एक बार जन्म तिथि में सुधार या अपडेट करवा चुके हैं तो आप इसे दोबारा नहीं कर पाएंगे। हालांकि यूआईडीएआई ने कहा है कि ऐसे मामले में जहां आपको जन्म तिथि को दोबारा अपडेट करना बहुत अधिक आवश्यक है, तब ऐसे में आपको एक अपवाद प्रक्रिया का पालन करना होगा।
इसके तहत आपको अपने नाम वाला वैध जन्म तिथि प्रमाणपत्र के साथ आधार केंद्र पर जाना होगा। यदि वहां आपका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है तब आप 1947 पर कॉल कर सकते हैं या help@uidai.gov.in पर मेल कर अपना नवीनतम आवेदन नंबर और संपर्क विविरण साझा कर ‘अपवाद स्वरूप अपडेट’ के लिए आवेदन कर सकते हैं।
यूआईडीएआई ने यह भी कहा है कि यदि आप पहली बार अपनी डेट ऑफ बर्थ को अपडेट करवा रहे हैं, तब आप 1947 पर कॉल कर रद्द किए जाने का कारण पता कर सकते हैं और बताए गए सुधारात्मक कदम उठाकर दोबारा आवेदन कर सकते हैं।
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