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New Traffic Rule: ट्रैफिक चालान कटने पर भी नहीं देने होंगे पैसे! जरुर पढ़ें यह नियम

अगर आपका चालान कट गया है तो घबराने की जरुरत नहीं है। हम आपको ऐसा नियम बताने जा रहे है जिससे अगर आपका चालान कट भी गया है तो आपको उसे देना नही पड़ेगा।

Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: May 31, 2021 20:44 IST
New Traffic Rule: ट्रैफिक चालान कटने पर भी नहीं देने होंगे पैसे! जरुर पढ़ें यह नियम- India TV Paisa

New Traffic Rule: ट्रैफिक चालान कटने पर भी नहीं देने होंगे पैसे! जरुर पढ़ें यह नियम

नई दिल्ली: अगर आपका चालान कट गया है तो घबराने की जरुरत नहीं है। हम आपको ऐसा नियम बताने जा रहे है जिससे अगर आपका चालान कट भी गया है तो आपको उसे देना नही पड़ेगा। वाहन चलाने वाले वह लोग जिनको रोजाना सड़क पर अपना वाहन लेकर जाना पड़ता है उनको यह नियम जानना बेहद जरुरी है। आजकल लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ना जाकर अपने वाहन से जाना पसंद करते है क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से उन्हें अपना पर्सनल वाहन ज्यादा आरामदायक लगता है ऐसे में अपने वाहन से यात्रा करने पर आपका चालान ना कटे इसके लिए यह खबर पढ़नी आपके लिए बेहद जरुरी है। 

कानून के अगर ट्रैफिक पुलिस आपका गलत तरीके से चालान काटती है तो इसका मतलब कतई नहीं कि आपको चालान भरना ही पड़ेगा। ट्रैफिक पुलिस का चालान कोर्ट का आदेश नहीं है। इसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। ऐसे में अगर आपका गलत चालान ट्रैफिक पुलिस काट रही है तो उस समय उन्हें ऐसा करने से उन्हें रोके नहीं लेकिन बाद में कोर्ट में जाकर उसे चुनौती देकर आप चालान से बच सकते है। 

ऐसे में हमेशा याद रखें ट्रैफिक नियमों का हमेशा पालन करें लेकिन आपके साथ कुछ गलत होता है तो आपको उस स्थिती से कैसे निकलना है उसके बारे में आपको हमेशा पहले से ही जानकारी होनी चाहिए। ताकि आप स्थिती से बेहतर निपट सकें।

सड़क पर यह 'आवाज' नहीं सुनी तो सीधा कटेगा 10000 का चालान

नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार अगर आपने वाहन चलाते समय एंबुलेंस की आवाज नहीं सुनी और उसका रास्ता रोकने या उसे ओवरटेक करने की कोशिश की तो नियम के अनुसार अब आपके ऊपर सीधा 10000 रुपए का जुर्माना लगेगा। पुरान मोटर व्हीकल एक्ट में इस प्रकार का कोई भी प्रावधान नहीं था। ऐसे में जरूरी है कि आप सड़क पर चलते समय एंबुलेंस या किसी इमर्जेंसी व्हीकल की आवाज जैसे ही सुनें आप तुरंत उसे रास्ता देने के लिए किनारे हट जाएं। 

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