वाहन चलाने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब यदि शहर के चौराहों या सड़कों पर लगे कैमरे ने आपको ओवर स्पीडिंग करते हुए या रेड लाइट जंप करते हुए पकड़ा तो आपको चालान के लिए महीनों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब सभी राज्यों की ट्रैफिक पुलिस को 15 दिन के भीतर चालान आपके पास तक पहुंचाना होगा। संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी नए नोटिफिकेशन के अनुसार ट्रेफिक पुलिस को सड़क पर लगाए गए कैमरा, स्पीड पता करने के यंत्रों के बारे में जानकारी आम जनता को देनी होगी।
नोटिफिकेशन के अनुसार जिन रास्तों की मॉनीटरिंग की जा रही है उस सड़क पर लोगों को सचेत रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस को वॉर्निंग बोर्ड और साइनेज भी लगाने होंगे। साथ ही एन्फोर्समेंट एजेंसियों को सड़कों पर स्टॉप लाइन, पैडेस्ट्रियन क्रॉसिंग आदि को भी अंकित करना होगा। ट्रैफिक नियमों को लागू करने के लिए ट्रैफिक पुलिस को ये वॉर्निंग साइनेज जरूर स्थापित करने होंगे।
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मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार डिजिटल तरीके से होने वाले चालान के लिए कैमरे की रिकॉर्डिंग एक महत्वपूर्ण सबूत के रूप में काम आता है। ऐसे में जरूरी है कि जब तक चालान का निपटारा नहीं हो जाता है तब तक इन्हें संभाल कर रखा जाए।
इसके साथ ही मंत्रालय ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे ट्रैफिक जवानों द्वारा पहने जा सकने वाले कैमरे और रिकॉर्डिंग डिवाइस का प्रयोग करें। इससे जवान को नियम तोड़ने वालों को यह बता सकते हैं कि उनके द्वारा किए गए उल्लंघन की पूरी रिकॉर्डिंग कर ली गई है और इसे आगे सबूत के रूप में पेश किया जाएगा।
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