नई दिल्ली: ट्रैफिक चालान के लेकर बड़ी खबर है। अगर आपके पास भी कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल या अन्य कोई भी वाहन है तो यह खबर आपके लिए ही है। पुलिस ने ट्रैफिक चालान को लेकर बड़ी जानकारी साझा की है। यह जानकारी उत्तर प्रदेश ट्रैफिक पुलिस ने जारी की है। यूपी पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में किसी जनपद में जनपदीय पुलिस/ यातायात पुलिस द्वारा किए गए कम्प्यूटराइज्ड ई-चालान का शमन शुल्क जमा करना हुआ आसान हो गया है आप https:echallan.parivahan.gov.in/index/accused-challan पर जाकर अब ऑनलाइन अपना ट्रैफिक चालान जमा करा सकते है। इसके अलावा यातायात संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आप उत्तर प्रदेश पुलिस से भी जुड सकते है।
यातायात नियमों का पालन करना बहुत जरुरी है। अगर आप इसका उल्लंघन करते हुए पकड़े जाते है तो आपको भारी चालान देना होगा। अगर आप तेज गति से वाहन चलाते है तो आपका भारी नुकसान हो सकता है। आपका ट्रैफिक चालान कट सकता है। अगर आप तय सीमा से ज्यादा गति से वाहन चलाते है हुए पकड़े जाते है तो पहली बार आपके ऊपर 1000-2000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है वहीं आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त किया जा सकता है। यह नियम मोटर वाहन अधिनियम की धारा 183 के अनतर्गत आता है।
मोटरसाइकिल, स्कूटर पर अगर बच्चों को बैठाया तो देना होगा भारी चालान, देखें यह नियम
अगर आप भी अपने बच्चों को टू व्हीलर पर लेकर चलते है तो सावधान हो जाए। यातायात नियम तोड़ने वालों के लिए एकबार फिर बड़ी खबर है। मोटरसाइकल, स्कूटर पर आपका बड़ा चालान कट सकता है। दरअसल नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार चार साल से ज्यादा उम्र का बच्चा तीसरी सवारी के तोर पर गिना जाएगा। ऐसे में अगर आप अपने टूव्हीलर पर सवार होकर अपने बच्चे और पत्नी को बैठाकर कही जा रहे है और बच्चे की उम्र चार साल से अधिक है तो आपका चालान कट सकता है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194A के अनुसार आपका इस नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपए का चालान कट सकता है।
इसके साथ ही बच्चे को मिलाकर भी आप सिर्फ 2 लोग अपनी मोटरसाइकिल या स्कूटर पर सवार होकर कही जा रहे है तो भी आपका चालान कट सकता है। नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार अगर बच्चे की उम्र चार साल से ज्यादा है और बच्चे को आपने हेलमेट नही पहना रख तो आपका 1000 रुपए का चालान कट सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहे।
डिजी लॉकर तथा एम परिवहन
डिजी लॉकर या फिर एम परिवहन के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य दस्तावेज जैसे पंजीकरण प्रमाण पत्र को स्टोर किया जा सकता है। कोई भी दस्तावेज भौतिक तौर पर अपने साथ नहीं रखने होंगे। यदि ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस या फिर अन्य दस्तावेज मांगती है तो वाहन चालक सॉफ्ट कॉपी दिखा सकता है।
- नए ट्रैफिक नियमों के अंतर्गत दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन नहीं होगा। मतलब कोई भी दस्तावेज भौतिक तौर पर अपने साथ नहीं रखने होंगे। यदि ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस या फिर अन्य दस्तावेज मांगती है तो वाहन चालक सॉफ्ट कॉपी दिखा सकता है।
- यदि ट्रैफिक अधिकारी ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करना चाहता है, तो वह वेब पोर्टल के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर सकता है।
- नई मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत चालक का व्यवहार भी देखा जाएगा व पुलिस अधिकारी की पहचान भी पोर्टल में अपडेट की जायेगी।
- जब भी किसी वाहन या चालक का निरिक्षण किया जाएगा, इसकी जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।
- ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले व्यक्तियों के लिए ई-चालान जारी किया जाएगा।
अपराध |
पहले चालान या जुर्माना |
अब चालान या जुर्माना |
सामान्य (177) |
100 रूपये |
500 रूपये |
रेड रेगुलेशन नियम का उल्लंघन (177A) |
100 रूपये |
500 रूपये |
अथॉरिटी के आदेश की अवहेलना (179) |
500 रूपये |
2000रूपये |
अनाधिकृत गाड़ी बिना लाइसेसं चलाना (180) |
1000रूपये |
5000 रूपये |
अयोग्यता के बावजूद ड्राइविंग (182) |
500 रूपये |
10000 रूपये |
बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना (181) |
500रूपये |
5000 रूपये |
ओवर साइज वाहन (182B) |
|
5000 रूपये |
ओवर स्पीडिंग (183) |
400 रूपये |
1000 रूपये |
खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना(184) |
1000 रूपये |
5000 रूपये |
शराब पीकर गाड़ी चलाना (185) |
2000रूपये |
10000 रूपये |
रेसिंग और तेज़ गति से गाड़ी चलाना (189) |
500 रूपये |
5000 रूपये |
ओवर लोडिंग (194) |
2 हज़ार रूपये और 10000 रूपये प्रति टन अतिरिक्त |
20 हज़ार रूपये और 2 हज़ार रूपये प्रति टन |
सीट बेल्ट (194B) |
100 रूपये |
1000 रूपये |
बिना पर्मिट के गाड़ी चलाना (192A) |
5 हज़ार रूपये तक |
10 हज़ार रूपये तक |
लाइसेंस कंडीशन का उल्लंघन (193) |
कुछ भी नहीं |
25 हज़ार रूपये से 1 लाख रूपये तक |
पैसेंजर की ओवर लोडिंग (194A) |
कुछ भी नहीं |
1000 रूपये प्रति पेसेंजर |
दोपहिया वाहन पर ओवर लोडिंग |
100 रूपये |
2 हज़ार रूपये और तीन महीने के लिए लाइसेंस रद्द |
हेलमेट न पहनने पर |
100 रूपये |
1000 रूपये और तीन महीने के लिए लाइसेंस रद्द |
एमरजेंसी वाहन को रास्ता न देने पर (194E) |
कुछ भी नहीं |
10000 रूपये |
बिना इंशोरेंस के गाड़ी चलाने पर (196) |
1000 रूपये |
2000 रूपये |
दस्तावेज़ों को लगाने की अधिकारियो की शक्ति (206) |
कुछ भी नहीं |
183,184,185,189,190,194c,194D 194Eके तहत ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द किया जायेगा |
अधिकारियो को लागू करने से किये गए अपराध (210B) |
कुछ भी नहीं |
सम्बंधित अनुभाग के तहत दो बार जुर्माना |