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ATM से नकली नोट निकलने पर करें ये काम, आसानी से मिल जाएगी आपकी रकम वापस

आजकल ATM से नकली नोट मिलने की घटनाएं बढ़ रही है। अगर किसी को ऐसा नोट मिल जाए तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है बल्कि आपकों पुलिस के पास FIR कराना जरूरी है।

Ankit Tyagi
Updated on: September 23, 2016 12:44 IST
ATM से नकली नोट निकलने पर करें ये काम, आसानी से मिल जाएगी आपकी रकम वापस- India TV Paisa
ATM से नकली नोट निकलने पर करें ये काम, आसानी से मिल जाएगी आपकी रकम वापस

नई दिल्‍ली। आजकल ATM से नकली नोट मिलने की घटनाएं बढ़ रही है। अगर किसी को ऐसा नोट मिल जाए तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है बल्कि आपकों पुलिस के पास एफआईआर दर्ज कराना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बैंक आपको इसके बदलेे में मुआवजा नहीं देगा और आप दूसरे कानूनी मामलों में भी फंस सकते हैं।

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नकली नोटों को पहचानने का यह है तरीका

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नकली नोट के मामलें में हुए नियमों में बड़े बदलाव

  • अगर एटीएम से पांच या इससे अधिक नकली नोट निकल जाएं तो इसे हल्केके में लेने की गलती न करें।
  • अगर आप सोचते हैं कि यह नकली नोट बैंक के एटीएम से निकले हैं और आपकी कोई जिम्‍मेदारी नहीं है तो आप गलत हैं।
  • पर यह नकली नोट किसी को देने की गलती भी न करें क्‍योंकि नए नियमों के अनुसार नकली नोट किसी और को देना अपराध है।
  •  भले ही यह नोट आपको एटीएम से पैसे निकालने में मिलें हैं।

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पांच से कम नकली नोट निकलने पर क्‍या करें

  • अगर एटीएम से कैश निकालने पर आपको लगे कि आपके पास नकली नोट आ गया है तो आप एटीएम में मौजूद गार्ड से इसकी शिकायत कर सकते हैं।
  • हर एटीएम में गार्ड के पास एक रजिस्‍टर होता है।
  • आपको इस रजिस्‍टर पर आपको नोट का नंबर, ट्रांजैक्‍शन आईडी नंबर, तारीख और समय लिख कर साइन करना होगा।
  • आप इस रजिस्‍टर पर गार्ड के साइन भी लें।
  • फिर अपनी शिकायत का फोटो मोबाइल से ले।
  • इसके बाद एटीएम जिस ब्रांच से कनेक्‍टेड है उस ब्रांच के मैनेजर से मिल कर भी अपनी शिकायत जरूर दर्ज कराएं।

आरबीआई का यह है नियम

  • भारतीय रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस के अनुसार, हर बैंक में नकली नोट की जांच के लिए स्‍कैनर लगा होता है।
  • आपकी शिकायत पर बैंक नोट की जांच कराएगा।
  • अगर नोट सच में नकली पाया जाएगा तो बैंक आपसे यह नोट ले लेगा और आपको इसके बदले सें अपनी तरफ से नया नोट जारी करेगा।
  • बैंक नकली नोट को अपने करेंसी चेस्‍ट में भेज देगा, जहां इसे नष्‍ट कर दिया जाएगा।

बैंक न करें सहयोग तो क्‍या है उपाय

  • कई बार बैंक नकली नोट के मामलों में शिकायत दर्ज करने में आनाकानी करते हैं।
  • ऐसे में आप रिजर्व बैंक में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
  • आप आरबीआई की ओर से बैंकिंग से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए काम करने वाली संस्‍था बैंकिंग लोकपाल में शिकायत भेज सकते हैं।
  • रिजर्व बैंक के सभी रीजनल ऑफिस में इसके लिए अलग से विभाग बना हुआ है।
  • आप रिजर्व बैंकों को सीधे ई-मेल भी कर सकते हैं। ई-मेल एड्रेस आपको बैंक की ब्रांच में लिखा हुआ मिल जाएगा।

कटे फटे, स्‍टेपल किया हुआ नोट निकलने पर क्‍या करें

  • कई बार एटीएम से कटे फटे और स्‍टेपल किए हुए नोट भी निकल आते हैं।
  • कई बार शिकायत करने पर एटीएम में मौजूद गार्ड और बैंक दोनों इससे किनारा करने की कोशिश करते हैं।
  • इस बात का ध्‍यान रखें कि बैंक अपनी जिम्‍मेदारी से बच नहीं सकते हैं।
  • एटीएम में सही नोट रखना बैंक की जिम्‍मेदारी है।
  • अगर बैंक कटे फटे नोट या स्‍टेपल किया हुआ नोट निकलने के मामले में आपसे सहयोग न करें तो आप इसकी शिकायत आरबीआई के पास कर सकते हैं।
  • आरबीआई की वेबसाइट पर आम जनता के लिए कंप्लेन सेक्‍शन बना हुआ है।
  • आप इस सेक्‍शन पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
  • आप अपनी शिकायत में खराब नोट, ट्रांजैक्‍शन स्लिप की फोटोकॉपी को भी इस शिकायत के साथ अटैच कर सकते हैं।
  • आरबीआई आपकी शिकायत पर बैंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा और नोट के बराबर की रकम क्षतिपूर्ति करने के लिए कहेगा।

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