नई दिल्ली। इस बार धनतेरस के मौके पर सोन की ज्वैलरी खरीदने के लिए आपको आधार नंबर देना पड़ सकता है। कालेधन को लेकर सरकार के बनाए गए नियमों के मुताबिक 50,000 रुपए या इससे ज्यादा पैसों की ज्वैलरी खरीदने पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, या कोई दूसरा सरकारी पहचान पत्र देना जरूरी है। सरकार ने पिछले महीने ही इसको लेकर अधिसूचना जारी की है।
सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी होने के बाद कई ज्वैलर्स ने भी अपने ग्राहकों से संपर्क करके आधार, पैन या किसी दूसरे सरकारी पहचान पत्र के साथ ज्वैलरी खरीद के लिए आने का आग्रह किया है। टाटा ग्रुप की ज्वैलरी चेन तनिष्क ने भी अपने कई ग्राहकों को इस तरह कै मैसेज भेजा है। मैसेज में सरकार की तरफ से जारी की गई अधिसूचना की कॉपी भी संलग्न है।
मैसेज में कहा गया है कि 23 अगस्त 2017 को सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है जिसके बाद 50,000 रुपए से ऊपर की ज्वैलरी खरीद पर आधार कार्ड या किसी दूसरे सरकारी पहचान पत्र की मांग की जाएगी। सभी ग्राहकों से आग्रह किया है कि वह अपने साथ इस तरह के पहचान पत्र को साथ में जरूर लेकर आएं।
इस साल देश में धनतेरस का त्योहार 17 अक्टूबर को मनाया जा रहा है, धनतेरस के मौके पर देशभर में सोना, चांदी और इनसे बनी ज्वैलरी खरीदने की प्रथा है। हर साल धरतेरस के मौके पर भारी मात्रा में सोने और चांदी की बिक्री होती है। लेकिन इस बार सरकारी नियम की वजह से 50,000 रुपए के ऊपर की ज्वैलरी खरीद तभी संभव हो सकेगी जब आप अपने साथ आधार कार्ड या कोई दूसरा सरकारी पहचान पत्र साथ रखेंगे।