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Knowledge Pack: GST को लेकर न हों कन्‍फ्यूज, इन 8 जगहों पर पहले की तरह देना होगा टैक्‍स

GST को लागू हुए 5 दिन हो गए हैं, लेकिन आम लोगों से लेकर कारोबारियों के बीच काफी असमंजस बना हुआ है। आम लोग यही पूछ रहे हैं कि किस पर GST लगेगा किस पर नहीं।

Sachin Chaturvedi @sachinbakul
Updated : July 05, 2017 15:22 IST
Knowledge Pack: GST को लेकर न हों कन्‍फ्यूज, इन 8 जगहों पर पहले की तरह देना होगा टैक्‍स
Knowledge Pack: GST को लेकर न हों कन्‍फ्यूज, इन 8 जगहों पर पहले की तरह देना होगा टैक्‍स

1. स्‍टांप ड्यूटी

जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसके रजिस्‍ट्रेशन के वक्‍त आपको स्‍टांप ड्यूटी अदा करनी होती है। जहां तक GST का सवाल है, इसमें स्‍टांप ड्यूटी को शामिल नहीं किया गया है। इसे अभी भी सरकार द्वारा लगाए गए कर के अनुसार जमा करना होगा। यह भी पढें: GST के बाद महिंद्रा के यूटिलिटी वाहन हुए सस्‍ते, कंपनी ने SUV के दाम 6.9 प्रतिशत तक घटाए

2.कस्‍टम ड्यूटी

लोगों को कस्‍टम ड्यूटी को लेकर भी कंफ्यूजन है, लेकिन हम आपको बता दें कि कस्‍टम ड्यूटी विदेश से भारत आयात होने वाले सामान पर लगाई जाती है। सरकार ने बेसिक कस्‍टम ड्यूटी (बीसीडी) को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा है। ऐसे में अभी भी उसी दर से कस्‍टम ड्यूटी का भुगतान करना होगा, जिस दर पर अभी सरकार ने निर्धारित की है।

3. व्‍हीकल रजिस्‍ट्रेशन फीस

वाहन खरीदने के बाद आपको आरटीओ में व्‍हीकल रजिस्‍ट्रेशन फीस अदा करनी होती है। यह भी जीएसटी में शामिल नहीं है। इस प्रकार यदि आप नई कार खरीदते हैं तो भले ही निर्माता की ओर से आपको जीएसटी का फायदा मिले। लेकिन रजिस्‍ट्रेशन फीसद में कोई बदलाव नहीं है।

4. शराब पर एक्‍साइज ड्यूटी

जीएसटी में एक्‍साइज ड्यूटी को भले शामिल कर दिया गया है। लेकिन शराब पर एक्‍साइज ड्यूटी को इससे बाहर रखा गया है। इसे संविधान संशोधन विधेयक के माध्‍यम से जीएसटी में सम्‍मिलित किया जाएगा। ऐसे में दो राज्‍यों के बीच शराब की कीमतों में अभी भी वही अंतर देखने को मिलेगा जैसा कि अभी है।

5. बिजली की बिक्री और उपभोग पर टैक्‍स

जीएसटी ओने के बाद आपके बिजली बिल पर अभी कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। बिजली बिल पर अभी लगने वाला वैट और केंद्रीय उत्‍पाद शुल्‍क जारी रखेगा। अभी भी राज्‍यों के पास इस पर वैट लगाने का और केंद्र के पास एक्‍साइज लगाने का अधिकार है।

6. टोल टैक्‍स

जीएसटी ने एंट्री टैक्‍स की व्‍यवस्‍था जरूर खत्‍म कर दी है, लेकिन राजमार्गों पर लगने वाला टोल टैक्‍स अभी भी जारी रहेगा। टोल टैक्‍स की तरह ही रोड टैक्‍स, एन्‍वायरमेंट टैक्‍स और अन्‍य टैक्‍सों की तरह सीधे यूजर से वसूले जाने वाले टैक्‍स जीएसटी से बाहर हैं।

7. मनोरंजन कर (स्‍थानीय निकायों द्वारा वसूला जाने वाला)

स्‍थानीय निकायों द्वारा वसूले जाने वाले अतिरिक्‍त कर को भी जीएसटी से बाहर रखा गया है। ऐसे में मनोरंजन पर निर्धारित 28 फीसदी जीएसटी के अतिरिक्‍त स्‍थानीय निकाय नया कर वसूल सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो आपको टिकट के लिए ज्‍यादा पैसे अदा करने होंगे।

8. रोड टैक्‍स

वाहन खरीदते वक्‍त आपको वन टाइम रोड टैक्‍स अदा करना होता है। यह टैक्‍स अभी भी आपसे वसूला जाएगा। क्‍योंकि यूजर से डायरेक्‍ट वसूले जाने वाले इन टैक्‍स को जीएसटी से बाहर रखा गया है।

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