नई दिल्ली। नोटबंदी के बाद से हर व्यक्ति के पास पैन कार्ड का होना बेहद जरूरी हो गया है। यह एक ऐसा अहम वित्तीय दस्तावेज है, जिसका प्रयोग बैंक में खाता खुलवाने से लेकर नई नौकरी जॉइन करने तक में होता है। आयकर विभाग के जरिए पैन कार्ड को आसानी से बनवाया जा सकता है। अब इसकी सुविधा ऑनलाइन भी उपलब्ध है। यहां आप ऑनलाइन फॉर्म भरकर तथा पेमेंट कर पैनकार्ड बनवा सकते हैं। वहीं आप आयकर विभाग द्वारा अधिकृत केंद्रों पर जाकर भी पैनकार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आवेदन के दौरान अगर हम कुछ खास बातें ध्यान में रखेंगे तो आसानी होगी। जानिए पैन कार्ड का फॉर्म भरते समय क्या करें और क्या न करें। यह भी पढ़ेें: हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य नहीं है PAN को आधार से लिंक करना, आयकर विभाग ने इन लोगों को दी है छूट
PAN के लिए आवेदन करते समय क्या करें और क्या न करें
क्या न करें
1. आवेदन में overwriting या संशोधन न करें।
2. फॉर्म में फोटो को पिन या staple न करें, हमेशा गम का इस्तेमाल करें।
3. हस्ताक्षर बॉक्स से बाहर से न जाएं
4. पहचान और पते में कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन न दे जो आपके नाम में न हो।
5. बॉक्स के साथ हस्ताक्षर के साथ किसी भी तरह का विवरण यानी की तारीख, पदनाम, आदि न दे।
6. पिता और पति दोनों का नाम न लिखें।
7. अपने नाम को संक्षिप्त न करें।
8. यदि आपके पास एक पैन कार्ड है तो दूसरे के लिए आवेदन न करें।
क्या करें
1. पैन के आवंटन के लिए आवेदन करने के लिए फॉर्म 49A या 49AA का प्रयोग करें।
2. आवेदन बड़े अक्षरों में अंग्रेजी में और काली स्याही से ही भरें।
3. अपनी हालही में खींची गई फोटो (3.5×2.5cm) साइज में चिपकाएं।
4. हस्ताक्षर बॉक्स के अंदर ही करें।
5. यदि अंगूठे का निशान लगाते हैं तो किसी मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक या राजपत्रित अधिकारी से Attest करवाएं।
6. नियम 114(4) के अनुसार पहचान, पते और जन्म तिथि के साक्ष्य अटैच करें।
7. पहचान और पते के बहीं साक्ष्य लगाएं जो आवेदन में लिखे विवरण के समान है।
8. आवेदन में पूरा डाक पता पिन कोड के साथ लिखें।
9. आवेदन में टेलिफोन नंबर या ई-मेल जरूर दें।
10. यदि आवेदक एक रक्षा कर्मचारी है तो AO कोड इस प्रकार भरें- थल सेना– PN E W 53, नौसेना– MUM W 11 8, और वायु सेना — DEL W 72 2
11. अगर आवेदक नाबालिग, मंदबुध्दि, पागल या मृतक हो तो आवेदन पत्र के कॉलम 14 में प्रतिनिधि करदाता का विवरण दें।
12. यदि प्रतिनिधि करदाता नियुक्त किया गया हो तो उसकी पहचान और पते के साक्ष्य भी लगाएं।
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