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SBI ने अपने उपभोक्‍ताओं को किया आगाह, निर्बाध बैंकिंग सेवाओं के लिए पैन को आधार से जरूर करें लिंक

आप कोई भी वित्तीय लेनदेन करने या बैंकिंग सेवा प्राप्त करने में समर्थ नहीं होंगे।यदि आपका आधार कार्ड पैन के साथ नहीं जुड़ा है, तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं होगा।

Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: September 10, 2021 16:20 IST
SBI advise customers to link PAN with Aadhaar to continue enjoying banking service- India TV Paisa
Photo:PTI

SBI advise customers to link PAN with Aadhaar to continue enjoying banking service

नई दिल्‍ली। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्‍टेट बैंक (SBI) ने शुक्रवार को अपने ग्राहकों को सलाह दी है कि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपने पैन को आधार (PAN-Aadhaar linking) से अवश्‍य लिंक करा लें। बैंक ने शुक्रवार को एक ट्वीट कर कहा कि पैन को आधार से लिंक कराना अनिवार्य है, इसलिए निर्बाध बैंकिंग सेवाओं का आनंद निरंतर उठाते रहने के लिए अपने पैन को समय रहते आधार के साथ लिंक जरूर करवा लें।

उल्‍लेखनीय है कि आयकर विभाग ने पैन को आधार के साथ लिंक करवाने की अंतिम तारीख 30 सितंबर, 2021 तय की है। यदि इस तारीख तक आप पैन को आधार से लिंक नहीं करा पाते हैं तो आपका पैन नंबर निष्क्रिय हो जाएगा। इसके बाद आप कोई भी वित्‍तीय लेनदेन करने या बैंकिंग सेवा प्राप्‍त करने में समर्थ नहीं होंगे। यदि आपका आधार कार्ड पैन के साथ नहीं जुड़ा है, तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं होगा। साथ ही, अगर आपको 50,000 रुपये या उससे अधिक धनराशि का बैंकिंग ट्रांजैक्शन करना है, तो आपको अपना पैन और आधार लिंक होना चाहिए।

ई-फाइलिंग वेबसाइट के माध्यम से पैन कार्ड को आधार कार्ड से ऑनलाइन लिंक करें

  1. अपने पैन और आधार को लिंक करने के लिए इनकम टैक्सई-फाइलिंग वेबसाइट पर जायें
  2. फॉर्म में अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें
  3. अपने आधार कार्ड के अनुसार अपना नाम दर्ज करें
  4. यदि आपके आधार कार्ड पर केवल आपके जन्म वर्ष का उल्लेख है, तो आपको बॉक्स में सही का चिन्ह लगाना होगा
  5. अब वेरीफाई के लिए छवि में उल्लिखित कैप्चा कोड दर्ज करें
  6. “Link Aadhaar” बटन पर क्लिक करें
  7. आपको एक पॉप-अप संदेश दिखाई देगा कि आपका आधार आपके पैन के साथ सफलतापूर्वक जुड़ जाएगा

SMS भेजकर आधार को पैन से लिंक करें

  1. आप अपने मोबाइल से SMS भेजकर भी  आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं। इसका तरीका निम्नलिखित है:
  2. आपको एक फ़ॉरमेटमें मैसेज लिखना होगा
  3. UIDPAN<12 डिजिट का आधार न०> <10 डिजिट का पैन न०>
  4. अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से 567678या 56161 पर ये SMS भेजें
  5. अगर आपका आधार नंबर 987654321012 है और आपका पैन ABCDE1234F है , तो आपको टाइप करना है UIDPAN 987654321012 ABCDE1234F और इस संदेश को 567678 या 56161 पर भेज दें

यदि पैन कार्ड में आपका नाम गलत लिखा गया है, तो सुधार करने के लिए इस तरीके का पालन करें:

  1.  NSDLकी ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं, https://goo.gl/zvt८eV
  2.  मौजूदा पैन डेटा में परिवर्तन या सुधार करने के लिएड्रॉप डाउन मेन्यू से “‘Changes or Correction in existing PAN data/Reprint of PAN Card” विकल्प को चुनें
  3. पर्सनल लोन का चयन करें और अपना जानकारी दर्ज करें
  4. आधार E-KYCके बाद भुगतान करें और अपना फॉर्म ऑनलाइन जमा करें
  5. आपका अपडेट किया हुआ पैन आपके पते पर भेज दिया जाएगा
  6. एक बार जब आप अपना पैन कार्ड प्राप्त कर लेते हैं, तो आप अपने पैन को आधार से जोड़ सकते हैं

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