नई दिल्ली: सड़क परिवहन मंत्रालय ने वाहन चलाने वालों के लिए यातायात नियमों को लेकर एकबार फिर चेतावनी जारी कर दी है। अगर आप भी कार चलाते है तो आप अब सावधान हो जाएं। ट्रैफिक पुलिस आपके खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर सकती है। दरअसल सड़क परिवहन मंत्रालय ने वाहन चालकों के यातायात नियमों के उल्लंघन और फिर उनके पुलिस के साथ व्यवहार जिसमें पैसे का रोब दिखाना आपको भारी पड़ सकता है।
मंत्रालय ने एक घमंड़ी कार चालक का उदाहरण देते हुए एक फोटो शेयर किया है जिसमें कार चालक पुलिसकर्मी को कह रहा है कि ''मेरे पास लाइसेंस, इंश्योरेंस, पीयूसी, या आरसी नहीं है... लेकिन मेरे पास पैसे हैं... जिसपर पुलिसकर्मी ने करारा जवाब देते हुए कहा कि इसी घमंड को मिटाना है हमें, चालान नहीं कटेगा तुम्हारा.... गाड़ी ही जब्त होगी अब।'' ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि यातायात नियमों का पालन करें और पुलिसकर्मीयों के साथ सभ्य तरीके से पेश आएं नहीं तो आप मुसीबत में पड़ सकते है।
इसके अलावा अगर आप दुपहिया वाहन चलाते है फिर चाहे वह मोटरसाइकिल, स्कूटर, एक्टिवा हैं तो यह खबर आपके लिए ही है। ट्रैफिक पुलिस ने आपका चालान काट दिया है तो आपको पैसे नही देने होंगे इसको लेकर हम आपके साथ बड़ी जानकारी साझा कर रहे है। ट्रैफिक नियमों का पालन करना बेहद जरुरी है।
नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार अगर टैफिक पुलिस के मांगने पर आप तत्काल आरसी, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, पॉल्यूशन, ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) और परमिट सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाते है तो यह जुर्म नही है। लेकिन अगर पुलिस द्वारा दस्तावेज तत्काल नहीं दिखाने पर चालान काटा जाता है तो आप इस चालान को कोर्ट में रद्द करवा सकते है। आपको जुर्माने के पैसे नही देने होंगे।
नए मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 139 के अनुसार वाहन चालक को दस्तावेजों को पेश करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाता है। ट्रैफिक पुलिस वाहन चालक का तत्काल चालान नही काट सकती है। आगर ट्रैफिक पुलिस गलत तरीके से आपका चालान काटती है तो इसका मतलब कतई नहीं कि आपको चालान भरना ही पड़ेगा। ट्रैफिक पुलिस का चालान कोर्ट का आदेश नहीं है। इसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है।
मोटरसाइकिल, स्कूटर पर अगर बच्चों को बैठाया तो देना होगा भारी चालान, देखें यह नियम
नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार चार साल से ज्यादा उम्र का बच्चा तीसरी सवारी के तोर पर गिना जाएगा। ऐसे में अगर आप अपने टूव्हीलर पर सवार होकर अपने बच्चे और पत्नी को बैठाकर कही जा रहे है और बच्चे की उम्र चार साल से अधिक है तो आपका चालान कट सकता है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194A के अनुसार आपका इस नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपए का चालान कट सकता है।
इसके साथ ही बच्चे को मिलाकर भी आप सिर्फ 2 लोग अपनी मोटरसाइकिल या स्कूटर पर सवार होकर कही जा रहे है तो भी आपका चालान कट सकता है। नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार अगर बच्चे की उम्र चार साल से ज्यादा है और बच्चे को आपने हेलमेट नही पहना रख तो आपका 1000 रुपए का चालान कट सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहे।
डिजी लॉकर तथा एम परिवहन
डिजी लॉकर या फिर एम परिवहन के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य दस्तावेज जैसे पंजीकरण प्रमाण पत्र को स्टोर किया जा सकता है। कोई भी दस्तावेज भौतिक तौर पर अपने साथ नहीं रखने होंगे। यदि ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस या फिर अन्य दस्तावेज मांगती है तो वाहन चालक सॉफ्ट कॉपी दिखा सकता है।
- नए ट्रैफिक नियमों के अंतर्गत दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन नहीं होगा। मतलब कोई भी दस्तावेज भौतिक तौर पर अपने साथ नहीं रखने होंगे। यदि ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस या फिर अन्य दस्तावेज मांगती है तो वाहन चालक सॉफ्ट कॉपी दिखा सकता है।
- यदि ट्रैफिक अधिकारी ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करना चाहता है, तो वह वेब पोर्टल के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर सकता है।
- नई मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत चालक का व्यवहार भी देखा जाएगा व पुलिस अधिकारी की पहचान भी पोर्टल में अपडेट की जायेगी।
- जब भी किसी वाहन या चालक का निरिक्षण किया जाएगा, इसकी जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।
- ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले व्यक्तियों के लिए ई-चालान जारी किया जाएगा।
ट्रैफिक नियमों की लिस्ट देखें
अपराध |
पहले चालान या जुर्माना |
अब चालान या जुर्माना |
सामान्य (177) |
100 रूपये |
500 रूपये |
रेड रेगुलेशन नियम का उल्लंघन (177A) |
100 रूपये |
500 रूपये |
अथॉरिटी के आदेश की अवहेलना (179) |
500 रूपये |
2000रूपये |
अनाधिकृत गाड़ी बिना लाइसेसं चलाना (180) |
1000रूपये |
5000 रूपये |
अयोग्यता के बावजूद ड्राइविंग (182) |
500 रूपये |
10000 रूपये |
बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना (181) |
500रूपये |
5000 रूपये |
ओवर साइज वाहन (182B) |
|
5000 रूपये |
ओवर स्पीडिंग (183) |
400 रूपये |
1000 रूपये |
खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना(184) |
1000 रूपये |
5000 रूपये |
शराब पीकर गाड़ी चलाना (185) |
2000रूपये |
10000 रूपये |
रेसिंग और तेज़ गति से गाड़ी चलाना (189) |
500 रूपये |
5000 रूपये |
ओवर लोडिंग (194) |
2 हज़ार रूपये और 10000 रूपये प्रति टन अतिरिक्त |
20 हज़ार रूपये और 2 हज़ार रूपये प्रति टन |
सीट बेल्ट (194B) |
100 रूपये |
1000 रूपये |
बिना पर्मिट के गाड़ी चलाना (192A) |
5 हज़ार रूपये तक |
10 हज़ार रूपये तक |
लाइसेंस कंडीशन का उल्लंघन (193) |
कुछ भी नहीं |
25 हज़ार रूपये से 1 लाख रूपये तक |
पैसेंजर की ओवर लोडिंग (194A) |
कुछ भी नहीं |
1000 रूपये प्रति पेसेंजर |
दोपहिया वाहन पर ओवर लोडिंग |
100 रूपये |
2 हज़ार रूपये और तीन महीने के लिए लाइसेंस रद्द |
हेलमेट न पहनने पर |
100 रूपये |
1000 रूपये और तीन महीने के लिए लाइसेंस रद्द |
एमरजेंसी वाहन को रास्ता न देने पर (194E) |
कुछ भी नहीं |
10000 रूपये |
बिना इंशोरेंस के गाड़ी चलाने पर (196) |
1000 रूपये |
2000 रूपये |
दस्तावेज़ों को लगाने की अधिकारियो की शक्ति (206) |
कुछ भी नहीं |
183,184,185,189,190,194c,194D 194Eके तहत ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द किया जायेगा |
अधिकारियो को लागू करने से किये गए अपराध (210B) |
कुछ भी नहीं |
सम्बंधित अनुभाग के तहत दो बार जुर्माना |