नई दिल्ली: ट्रैफिक चालान लेकर आपके लिए चेतावनी जारी की गई है। वाहन चालकों के लिए इस समय चालान को लेकर बड़ी खबर है। अगर आप अपना ट्रैफिक चालान नहीं कटवाना चाहते है तो परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी की गई चेतावनी को नजरअंदाज ना करें। दरअसल मंत्रालय ने कार मोटरसाईकिल, स्कूटर वाहन चालकों सहित सभी के लिए यह चेतावनी जारी की है। मंत्रालय ने कहा है कि शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं, सड़क धीरें पार करें, कार चलाते समय हमेशा सीट बेंल्ट पहने, फोन को हमेशा साइलेट मोड पर रखें, रास्ते पर हमेशा पेनी नजर बनाएं रखें और सेंसेब्ल होकर ही वाहन चलाएं।
अगर आप ऐसा नहीं करते है तो आपको भारी ट्रैफिक चालान देना पड़ सकता है। आपकी जान पर भी बन सकती है। ऐसे में ट्रैफिक नियमों का पालन और इस चेतावनी को नजरअंदाज ना करें।
ट्रैफिन चालान से बचने का तरीका
- गलत ई-चालान में के मामले में 3 तरह की शिकायतें सामने आ रही हैं-
- पहली शिकायतें ऐसी हैं जिसमें वाहन चालकों ने चालान की रकम भर दी लेकिन उन्हें फिर से चालान भेज दिया गया। इसमें जानकारी से अपडेट होने से जुडी शिकायत होती है
- दूसरी शिकायतों में वाहन चालकों ने दावा किया कि उनका वाहन उस जगह पर मौजूद ही नहीं था जहां के लिये चालान काटा गया, यानी इसमें पूरे चालान पर ही सवाल खड़े किये जातें हैं।
- तीसरी शिकायतों में वाहन मालिक अपनी गलती के लिये किसी और वजह या फिर गलती न होने की बात करते हैं। हालांकि वो ये मानते हैं कि वो इस जगह पर मौजूद थे, इसमें एक्शन पर सवाल खड़े किये जाते हैं।
- लोगों की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने लोगों से कहा है कि वो ऐसी शिकायतें उन्हें मेल कर सकते हैं।
- ये मेल उन्हें tinbt-dtp@nic.in or info@delhitrafficpolice.nic.in. पर किये जा सकते हैं। शिकायत मिलने पर इसकी जांच होगी जिसके बाद चालान को बनाये रखने या उसे रद्द करने का फैसला होगा।
- इसके साथ ही चालान पाने वाले वर्चुअली भी चालान को चुनौती दे सकते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट 1998 के सेक्शन 208 के मुताबिक नियम तोड़ने वालों को मोबाइल फोन पर समन भेजा जायेगा जिसमें उसे दो विकल्प मिलेंगे। जिससे वो या तो जुर्माना भरने का विकल्प चुन सकता सकता है या फिर इसे चुनौती दे सकता है।
नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार चालान की लिस्ट
यातायात के नियम का उल्लंघन |
पुराना चालान / जुर्माना |
नया चालान / जुर्माना |
सामान्य |
100 रूपये |
500 रूपये |
सड़क विनियमन उल्लंघन के नियम |
100 रूपये |
500 रूपये |
यातायात अधिकारीयों के आदेशों की अवहेलना करना |
500 रूपये |
2,000 रूपये |
बिना लाइसेंस के वाहनों का अनाधिकृत उपयोग करना |
1,000 रूपये |
5,000 रूपये |
बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना |
500 रूपये |
5,000 रूपये |
योग्य नहीं होने के बावजूद ड्राइविंग करना |
500 रूपये |
10,000 रूपये |
सामान्य से अधिक वाहन पर |
कुछ नहीं |
5,000 रूपये |
अधिक गति होने पर |
400 रूपये |
1,000 रूपये |
खतरनाक ड्राइविंग होने पर |
1,000 रूपये |
5,000 रूपये तक |
शराब पी कर गाड़ी चलाने पर |
2,000 रूपये |
10,000 रूपये |
तेजी / रेसिंग करने पर |
500 रूपये |
5,000 रूपये |
बिना परमिट के वाहन चलाने पर |
5,000 रूपये तक |
10,000 रूपये तक |
एग्रेगेटर (लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन) |
कुछ नहीं |
25,000 से 1 लाख रूपये तक |
ओवरलोडिंग होने पर |
2,000 रूपये और प्रति अतिरिक्त टन पर 1,000 रूपये |
20,000 रूपये और प्रति अतिरिक्त टन पर 2,000 रूपये |
यात्रियों की ओवरलोडिंग होने पर |
कुछ नहीं |
1,000 रूपये प्रति अतिरिक्त यात्री |
सीट बेल्ट न लगाने पर |
100 रूपये |
1,000 रूपये |
2 पहिला वाहनों पर ओवरलोडिंग होने पर |
100 रूपये |
2,000 रूपये और 3 महीने के लिए लाइसेंस की अयोग्यता |
हेल्मेट्स नहीं लगाने पर |
100 रूपये |
1,000 रूपये और 3 महीने के लिए लाइसेंस की अयोग्यता |
इमरजेंसी वाहनों के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं कराने पर |
कुछ नहीं |
1,000 रूपये |
बीमा के बिना ड्राइविंग करने पर |
1,000 रूपये |
2,000 रूपये |
किशोरों द्वारा किया गया अपराध पर |
कुछ नहीं |
1. अभिभावक या मालिक को दोषी माना जायेगा.
2. 3 साल की कैद के साथ 25,000 रूपये. 3. किशोरी पर जेजे अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जायेगा. 4. वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जायेगा. |
दस्तावेजों को लगाने के लिए यातायात अधिकारीयों का पॉवर |
कुछ नहीं |
ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन |
यातायात अधिकारीयों को लागू करने से होने वाले अपराध |
कुछ नहीं |
संबंधित सेक्शन के तहत 2 बार जुर्माना |