भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेमेंट कार्ड और वॉलेट यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। RBIने नॉन-बैंकिंग इकाइयों द्वारा पूर्ण केवाईसी वाले पीपीआई धारकों को हर महीने 10,000 रुपए तक निकासी की भी अनुमति दी है। साथ ही ऐसे पीपीआई में अधिकतम राशि सीमा दोगुनी कर 2 लाख रुपए कर दी है। यानि अब आप वॉलेट में 2 लाख रुपये तक रख सकते हैं। इसके साथ ही आरबीआई ने प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (PPIs) यानी पेमेंट कार्ड और वॉलेट जारी करने वाले संस्थानों को ऐसे पीपीआई धारकों को 31 मार्च, 2022 से अधिकृत कार्ड नेटवर्क के जरिये उपयोग की अनुमति देना अनिवार्य किया है जिन्होंने अपना केवाईसी पूरा कर लिया है।
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बता दें कि पेमेंट कार्ड या PPI ऐसे कार्ड हैं जिनमें यूजर्स पहले से ही एकमुश्त राशि जमा कर देते हैं। इन्हें यूजर्स अपने मित्रों को गिफ्ट कर सकते हैं। इसके बाद कार्ड धारक जरूरी वस्तुओं और सेवा की खरीद, पैसा भेजने समेत विभिन्न कार्यों को इन कार्ड के जरिए निपटा सकते हैं।
आरबीआई ने एक सर्कुलर में कहा, PPI जारी करने वालों के लिये पूर्ण रूप से KYC करा रखे पीपीआई धारकों को अधिकृत कार्ड नेटवर्क (कार्ड के रूप में पीपीआई के लिये) और UPI (इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट के रूप में पीपीआई के लिये) के जरिये पूरी तरह से उपयोग की अनुमति देना अनिवार्य होगा। आरबीआई ने कहा गया है, यह सुविधा मार्च,2022 से लागू होगी।
हालांकि, सार्वजनिक परिवहन के लिये जारी पीपीआई को किसी भी नेटवर्क या जगह पर उपयोग से अलग ही रखा गया है जबकि गिफ्ट कार्ड (PPI) जारीकर्ताओं के लिये यह विकल्प होगा कि वे किसी भी नेटवर्क के लिये यह सुविधा दें।
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पेमेंट्स बैंक में जमा कर सकेंगे 2 लाख रुपए
सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि केवाईसी अनुपालन वाले पीपीआई में जमा की जाने वाली अधिकतम राशि 2 लाख रुपए कर दी गयी है। अभी तक यह राशि 1 लाख रुपये थी। इसके अलावा, गैर-बैंक इकाई द्वरा जारी पीपीआई के मामले में पूर्ण रूप से केवाईसी वाले पीपीआई के लिये नकद निकासी की अनुमति दी गयी है। इसके तहत एक बार में अधिकतम 2,000 रुपए और एक महीने में 10,000 रुपए तक निकालने की अनुमति होगी।