नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सोमवार को आम जनता को केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) अपडेट के नाम पर हो रही धोखाधड़ी के प्रति आगाह किया है। आरबीआई ने कहा है कि केवाईसी अपडेट करने/ शीघ्र करने के प्रस्तावों पर प्रतिक्रिया न दें। हमेशा बैंक/एनबीएफसी/ ई-वॉलेट प्रदाता की आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग करें या शाखा से संपर्क करें।
आरबीआई ने कहा कि उसे ऐसी शिकायते मिली हैं कि केवाईसी अपडेशन के नाम पर ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। इस तरह के मामलों में देखा गया है कि फोन कॉल्स, एसएमएस, ईमले आदि के जरिये केवाईसी अपडेट करने के लिए ग्राहकों से उनकी व्यक्तिगत जानकारी, खाता/लॉगिन डिटेल्स/कार्ड जानकारी, पिन, ओटीपी आदि मांगे जा रहे हैं। संचार के माध्यम से एक लिंक उपलब्ध कराया जाता है और केवाईसी अपडेशन के लिए कुछ अनाधिकृत/असत्यापित एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए कहा जाता है।
इन एप्लीकेशन के जरिये उपभोक्ताओं के खातों से रकम निकाल ली जाती है। एक बार उपभोक्ता जैसे ही कॉल/मैसेज/अनाधिकृत एप्लीकेशन पर अपनी जानकारी साझा करता है, धोखेबाज तुरंत ग्राहक के खाते तक पहुंच हासिल कर लेते हैं और उनकी मेहनत से कमाई गई रकम लेकर छू मंतर हो जाते हैं।
आरबीआई ने आम जनता को ऐसे धोखेबाजों से सतर्क रहने की सलाह देते हुए कहा है कि कभी भी अपने अकाउंट लॉगिन डिटेल्स, व्यक्तिगत जानकारी, केवाईसी दस्तावेजों की फोटोकॉपी, कार्ड की जानकारी, पिन, पासवर्ड, ओटीपी आदि का किसी भी अनजान व्यक्ति या एजेंसी के साथ साझा न करें। इस तरह के गोपनीय जानकारी को अनाधिकृत/असत्यापित वेबसाइट या एप्लीकेशन पर भी न डालें।
आरबीआई ने कहा है कि यदि किसी ग्राहक को ऐसा कोई संदेश प्राप्त होता है तो उसे अपने बैंक/ब्रांच से सीधा संपर्क करना चाहिए और फोन पर या मैसेज के जरिये केवाईसी अपडेट करने से बचना चाहिए।
आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि जहां विनियमित संस्थाओं (आरई) को केवाईसी के आवधिक अपडेशन की आवश्यकता होती है, वहां केवाईसी के आवधिक अपडेशन की प्रक्रिया को 10 मई, 2021 के परिपत्र के माध्यम से काफी हद तक सरल बना दिया गया है। इसके अलावा, 5 मई, 2021 को जारी परिपत्र के माध्यम से आरई को सूचित किया गया है कि ग्राहक खातों के संबंध में जहां केवाईसी का आवधिक अपडेशन देय है और आज तक लंबित है, ऐसे खाते के संचालन पर केवल इसी कारण से 31 दिसंबर, 2021 तक कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, जबतक कि इसके लिए किसी नियामक/प्रवर्तन एजेंसी/न्यायालय आदि से निर्देश प्राप्त नहीं हो।
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